नयी दिल्ली, 02 नवंबर । उच्च्तम न्यायालय ने आज कहा कि दिल्ली सरकार को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए और उसे विभिन्न फैसलों में उपराज्यपाल की सहमति लेनी चाहिए, साथ ही उपराज्यपाल को एक निश्चित समय-सीमा के भीतर दिल्ली सरकार की फाइलों को निपटाना चाहिए।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ दिल्ली सरकार की उस अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख बताने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गयी है।
पीठ में न्यायमूर्ति मिश्रा के अलावा न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति ए के सीकरी, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल हैं।