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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की राफेल मामले में केंद्र सरकार को क्लीनचिट दिये जाने के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाएं attacknews.in

नई दिल्ली, 14 नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार से गुरुवार को इंकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने केंद्र सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने गत वर्ष 14 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया था और सौदे की स्वतंत्र जांच कराने की मांग ठुकरा दी थी।

पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा जाने माने वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य ने फैसले पर पुनर्विचार के लिए याचिकाएं दायर की थी।

इसी से जुड़े एक अन्य मामले में पीठ ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला समाप्त कर दिया।

पीठ ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील इन पुनर्विचार याचिकाओं पर 10 मई को सुनवाई पूरी की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पीठ की ओर से न्यायमूर्ति कौल ने फैसला पढ़ा।

राफेल सौदा घोटाले की जेपीसी से जांच कराए सरकार: राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि राफेल लड़ाकू विमान खरीद मामले में उच्चतम न्यायालय के गुरुवार के फैसले से साफ है कि इसमें घोटाला हुआ और सरकार को इस सौदे की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से तत्परता से जांच करानी चाहिए।

राफेल सौदा मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद श्री गांधी ने ट्वीट किया “उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जोसेफ ने राफेल घोटाले की जांच के दरवाजे व्यापक स्तर पर खोल दिए हैं। इस मामले की जांच तत्परता से और जेपीसी से ही कराई जानी चाहिए।”

गौरतलब है कि न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पीठ ने राफेल सौदा मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय के खिलाफ दायर सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज की हैं।

कांग्रेस संचार विभाग के प्रवक्ता रणदीपसिंह सुरजेवाला ने बाद में यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राफेल सौदे पर न्यायालय के फैसले पर जश्न मनाने की बजाय संजीदगी से इस मामले की जेपीसी से जांच करानी चाहिए। राफेल सौदे को लेकर उससे जो सवाल किए जा रहे हैं उसे इन सवालों का जवाब देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि न्यायालय ने कहा है कि इस सौदे में गड़बड़ी संबंधी तथ्यों की जांच अदालत नहीं कर सकती और इससे साफ हो गया है कि मामले की जेपीसी से जांच कराने का कांग्रेस का स्टैंड सही था।

उन्होंने कहा कि इस मामले की जेपीसी से जांच आवश्यक है ताकि समिति सभी पक्षों को तलब कर सके और मामले की निष्पक्ष जांच की जा सके।

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