केरल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा: हत्या के प्रयास के आरोपी अ भा हिन्दू परिषद के सदस्य कारा रतीश की जमानत बहाल की बहाल attacknews.in

नयी दिल्ली, 08 जून । उच्चतम न्यायालय ने दक्षिणपंथी संगठन अखिल भारतीय हिन्दू परिषद के सदस्य तथा हत्या के प्रयास के आरोपी कारा रतीश को जमानत पर रिहा करने का मंगलवार को आदेश दिया।

न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाशकालीन खंडपीठ ने केरल उच्च न्यायालय के 18 मार्च 2021 के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसके तहत उसने रतीश को दी गयी जमानत निरस्त कर दी थी।

रतीश पर रितिन राजन की हत्या का प्रयास करने के लिए मार्च 2014 में मुकदमा शुरू किया गया था, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 31 अक्टूबर 2017 को रतीश को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी, जिसे उसने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

उच्च न्यायालय ने मार्च 2018 में निचली अदालत से मिली सजा पर रोक लगाते हुए उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, साथ ही कुछ शर्तें भी लगायी थी।

रतीश एक बार फिर उस वक्त सुर्खियों में आया था जब एक फिल्म के सेट पर उग्र प्रदर्शन करने में उसका नाम भी शामिल किया गया।

उसके बाद राज्य सरकार और राजन ने जमानत निरस्त करने की अपील उच्च न्यायालय से की थी और गत 18 मार्च को उसकी जमानत निरस्त कर दी गयी थी, जिसे उसने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।

शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन खंडपीठ ने आज रतीश की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत की दलीलें सुनने के बाद उच्च न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया।