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श्री महाकालेश्वर मन्दिर

SC ने महाकाल मंदिर की पूजा-पद्धति और अनुष्ठानों में दखल देने से किया इंकार,RO पानी से अभिषेक मंदिर समिति का निर्णय है Attack News

नई दिल्ली, 2 मई । उच्चतम न्यायालय ने आज यहाँ उज्जैन स्थित श्री महाकालेश्वर के प्राचीन मंदिर में ज्योतिर्लिंग की रक्षा के मामले की सुनवाई के दौरान महाकालेश्वर मंदिर में धार्मिक क्रियाकलाप और पूजा अनुष्ठानों में दखल देने से इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और यू यू ललित की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि इसने न तो प्राथमिकता में दखल दिया है और न ही मध्य प्रदेश में इस मंदिर के धार्मिक समारोह के आयोजन और पूजा पद्धति पर कोई रोक लगाई है ।

पीठ ने कहा कि इसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा दिए गए सभी सुझावों को शामिल किया गया है और मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा पारित संकल्प को लागू करने को कहा गया है । इसमे मंदिर समिति द्वारा अपने निर्णय में, भक्तों को ‘ जलाभिषेक ‘ (पानी द्वारा पूजा) के लिए प्रति व्यक्ति एक छोटे बर्तन में ५०० मिलीलीटर को मापने पानी की एक निश्चित राशि का उपयोग करने के लिए अनुमति दी है जिसका पालन मंदिर समिति को ही करवाना है।

संकल्प के अनुसार सन् 2016 में सिंहस्थ के धार्मिक आयोजन के दौरान रिवर्स असमस (आरओ) मशीन से ‘ ‘जलाभिषेक ‘ के लिए पानी लिये जाने की व्यवस्था लागू की गई थी , जिसके लिए गर्भगृह के पास एक कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना था.

खंडपीठ ने आज चेतावनी दी कि उसके आदेश की गलत व्याख्या या मीडिया द्वारा रिपोर्ट नहीं की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित प्राचीन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव का भक्ति प्रमुख ‘ ज्योतिर्लिंग ‘ की रक्षा के मामले को निपटाते हुए यह आदेश जारी किया है ।

इससे पहले कुछ मंदिर समिति द्वारा मंदिर में सुप्रीम कोर्ट काा हवाला देकर प्रदर्शन बोर्ड जो शीर्ष अदालत के निर्देशों के रूप में नई पूजा मानदंडों जिंमेदार ठहराया था पर स्थापित बोर्डों के कारण विवाद का रुप ले लिया था ।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को कहा था कि इसकी चिंता केवल प्राचीन मंदिर में ‘ शिवलिंग ‘ के संरक्षण के बारे में थी, जबकि यह देख कर कि मंदिर प्रबंधन ने यह चर्चा कर दी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि किन धार्मिक अनुष्ठानों का पालन किया जाना चाहिए और पूजा कैसे होनी चाहिए वहां प्रदर्शित कर दिया था ।

अदालत ने यह कहा था कि, पूजा के नए मानदंडों को लागू करने के लिए कभी कोई दिशा नहीं दी थी, जो वास्तव में मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा न्यायालय द्वारा स्थापित एक विशेषज्ञ समिति के परामर्श से प्रस्तुत की गई थी ।

पिछले साल 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिर्लिंग के सर्वेक्षण और विश्लेषण के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी जिसने एक रिपोर्ट तैयार करते हुए कहा था कि जिस दर पर इसके आकार में गिरावट हो रही थी और इसे रोकने के उपाय किए जा रहे हैं.

समिति को अन्य संरचनाओं और मंदिर का अध्ययन करने और पूरे परिसर के समग्र सुधार और उसके संरक्षण के लिए कदम पर सिफारिशें प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था ।attacknews.in

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