नयी दिल्ली , 17 जुलाई । केन्द्र ने आज उच्चतम न्यायालय को बताया कि लोकपाल के चयन के लिये पैनल गठित करने हेतु चयन समिति की बैठक 19 जुलाई को हो रही है।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई , न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ को सरकार ने सूचित किया कि चयन समिति को ही लोकपाल की नियुक्ति के लिये उचित नामों की सिफारिश करनी होगी।
पीठ ने कहा कि चयन समिति की बैठक 19 जुलाई को हो रही है , इसलिए वह फिलहाल कोई आदेश पारित करने की बजाय इस मामले में 24 जुलाई को आगे सुनवाई करेगी।
लोकपाल चयन समिति के सदस्यों में प्रधान मंत्री , प्रधान न्यायाधीश , लोकसभा अध्यक्ष , लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता और प्रमुख विधिवेत्ता शामिल हैं।
यह पीठ न्यायालय के 27 अप्रैल , 2017 के फैसले के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति अभी तक नहीं करने के मामले में गैर सरकारी संगठन कामन काज द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
वरिष्ठ अधिवक्ता शांति भूषण ने कहा कि चाढ़े चार साल बीत जाने के बावजूद अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गयी है।
शीर्ष अदालत ने दो जुलाई को केन्द्र को निर्देश दिया था कि लोकपाल की नियुक्ति के लिये उठाये जाने वाले कदमों के बारे में एक समयबद्ध कार्यक्रम पेश किया जाये।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल अपने फैसले में कहा था कि लोकपाल कानून में प्रस्तावित संशोधन होने तक इसे लागू नहीं करना न्यायोचित नहीं है। इन संशोधनों में लोकसभा में विपक्ष के नेता का मुद्दा भी शामिल है।
न्यायालय ने कहा था कि यह कानून कार्यशील है और इसके प्रावधानों को लागू करने में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालता है।attacknews.in