मुंबई 21 अप्रेल। साल 2002 के हिट एंड रन केस में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ जारी हुआ जमानती वारंट मुंबई सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
एएनआई के अनुसार शनिवार को मुंबई सेशन कोर्ट ने सलमान के खिलाफ जारी जमानती वारंट खारिज कर दिया।
आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कोर्ट ने 16 साल पुराने हिट एंड रन केस में जमानती वारंट पर स्टे लगा दिया था, जिसमें सलमान की रिहाई के खिलाफ सरकार की अपील अभी भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने साल 2015 में सलमान खान को सभी क्रिमिनल चार्ज से दोषमुक्त कर दिया था क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले थे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सात महीने के बाद यह फैसला सेशन कोर्ट के उस फैसले के बाद लिया था, जब सलमान खान को इस मामले में दोषी करार दिया गया था।
सलमान पर आरोप था कि उन्होंने शराब के नशे में साल 2002 में बांद्रा में फुटपाथ पर सो रहे कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को पांच साल जेल की सजा सुनाई थी।
आपको बता दें कि हाल ही में सलमान खान को काले हिरण के शिकार के मामले में जोधपुर कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उन्हें पांच साल जेल की सजा सुनाई है। फिलहाल सलमान को 25 हजार रुपए के मुचलकों पर जमानत दी गई है और वे अभी जेल से बाहर हैं।
इस मामले में अन्य कलाकार सोनाली बेंद्रे, तब्बू, सैफ अली खान और नीलम को कोर्ट ने बरी कर दिया था। कोर्ट द्वारा सजा सुनाने के बाद सलमान खान दो दिनों तक जोधपुर जेल में बंद रहे थे। गौरतलब है कि साल 1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ है’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था।attacknews.in