जोधपुर 5 अप्रैल। कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के शिकार के 20 साल पुराने केस में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जोधपुर की अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि उनके साथ मामले में आरोपी रहे अन्य फिल्मी सितारों- सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम – को बरी कर दिया गया है।
कोर्ट ने कैद की सजा के अलावा 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
बताया जा रहा है कि सलमान खान को जोधपुर के सेंट्रल जेल में भेजा जाएगा, जहां पहले से ही आसाराम कैद में है।
मामला 1998 का है। सलमान, सैफ, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंचे थे।
शूटिंग के दौरान ही इन पांचों पर जोधपुर में अलग अलग जगहों पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था।
आरोप है कि साल 1998 में एक और दो अक्टूबर की रात सलमान खान ने अलग-अलग इलाकों में काले हिरण का शिकार किया था। आज जिस मामले में फैसला आना है वो कांकाणी गांव में दो काले हिरण के शिकार का है।
काले हिरणों का शिकार एक और दो अक्टूबर 1998 की दरम्यानी रात जोधपुर के पास कनकानी गांव में किया गया. इस दौरान वहां फिल्म “हम साथ साथ हैं” की शूटिंग चल रही थी.
आरोपों के मुताबिक सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम कोठारी शूटिंग के बाद जीपों से कनकानी पहुंचे और वहां उन्होंने काले हिरणों का शिकार किया.
दो दशक तक चली सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने सलमान खान को दो हिरणों के शिकार का दोषी करार दिया. बाकी एक्टरों को अदालत ने बरी कर दिया. सलमान खान के साथ ही दुष्यंत सिंह को भी कोर्ट ने दोषी करार दिया है.
सलमान खान के वकील एचएम सारस्वत ने कोर्ट से प्रोबेशन पाने की कोशिश भी काफी कोशिश की.attacknews.in