ठाणे ( महाराष्ट्र ) तीन मई । भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पदाधिकारी की ओर से दर्ज कराए मानहानि के मामले में 12 जून को अदालत के समक्ष पेश होने और अपना पक्ष रखने को कहा है।
अदालत ने ‘ संक्षिप्त सुनवायी ’ की बजाय साक्ष्य की एक विस्तृत रिकॉर्डिंग के लिए कल गांधी के आवेदन पर सुनवायी की और मामले को 12 जून तक के लिए स्थगित कर दिया।
अदालत ने कहा कि 12 जून को वह आवेदन पर फैसला सुनायगी और बचाव पक्ष को भी सुनेगी और अदालत ने उन्हें उस दिन अदालत में मौजूद रहने को भी कहा।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंते ने ठाणे के भिवंडी में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस नेता का भाषण सुनने के बाद छह मार्च 2014 को उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
राहुल गांधी ने कथित तौर पर महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ होने की बात कही थी।
कुंते ने दावा किया है कि उनके बयान से आरएसएस की छवि धूमिल हुई है।
राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा , ‘‘ संक्षिप्त सुनवायी छोटी होती है और लिखित तर्क जमा कराने के बाद ही समाप्त हो जाती है। हमने सम्मन सुनवायी की मांग की है जिससे साक्ष्यों की एक विस्तृत रिकॉर्डिंग की जा सके। ’’
उन्होंने कहा , ‘‘ मामला ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ा है और इसलिए हमें कई दस्तावेजों पर निर्भर रहने की जरूरत है और हम इस पर विशेषज्ञों के साक्ष्य भी रिकॉर्ड कराना चाहेंगे। ’’
राहुल गांधी मामले के निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय भी जा चुके हैं।
जुलाई 2016 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि उन्हें संगठन की निंदा नहीं करनी चाहिए थी और अगर वह अपने बयान पर खेद प्रकट नहीं करते तो उन्हें सुनवाई का सामना करना पड़ेगा।
कांग्रेस ने इस सुझाव को मानने से इनकार कर दिया था और मुकदमे का सामना करने की इच्छा जाहिर की थी।attacknews.in