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सूचना आयुक्तों की नियुक्तियां और वेतन – भत्ते केंद्र सरकार के हाथों में, सूचना का अधिकार कानून में संशोधन विधेयक पारित attacknews.in

नयी दिल्ली, 25 जुलाई । संसद ने बृहस्पतिवार को सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में संशोधन संबंधी एक विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। सरकार ने आरटीआई कानून को कमजोर करने के विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार पारदर्शिता, जन भागीदारी और सरलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्यसभा ने सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। साथ ही सदन ने इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिए लाये गये विपक्ष के सदस्यों के प्रस्तावों को 75 के मुकाबले 117 मतों से खारिज कर दिया।

उच्च सदन में इस प्रस्ताव पर मतदान के समय भाजपा के सी एम रमेश को कुछ सदस्यों को मतदान की पर्ची देते हुए देखा गया। कांग्रेस सहित विपक्ष के कई सदस्यों ने इसका कड़ा विरोध किया। 

विपक्ष के कई सदस्य इसका विरोध करते हुए आसन के समक्ष आ गये। बाद में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने इस घटना का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि आज पूरे सदन ने देख लिया कि आपने (सत्तारूढ़ भाजपा) ने चुनाव में 303 सीटें कैसे प्राप्त की थीं? उन्होंने दावा किया कि सरकार संसद को एक सरकारी विभाग की तरह चलाना चाहती है। 

उन्होंने इसके विरोध में विपक्षी दलों के सदस्यों के साथ वाक आउट की घोषणा की। इसके बाद विपक्ष के अधिकतर सदस्य सदन से बर्हिगमन कर गए।

इस विधेयक में प्रावधान किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते केंद्र सरकार द्वारा तय किए जाएंगे । 

विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक एवं प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि आरटीआई कानून बनाने का श्रेय भले ही कांग्रेस अपनी सरकार को दे रही है किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के शासन काल में सूचना के अधिकार की अवधारणा सामने आयी थी। उन्होंने कहा कि कोई कानून और उसके पीछे की अवधारणा एक सतत प्रक्रिया है जिससे सरकारें समय समय पर जरूरत के अनुरूप संशोधित करती रहती हैं। 

मंत्री ने कहा कि उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मोदी सरकार के शासन काल में आरटीआई संबंधित कोई पोर्टल जारी किया गया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में एक ऐप जारी किया गया है। इसकी मदद से कोई रात बारह बजे के बाद भी सूचना के अधिकार के लिए आवेदन कर सकता है।

उन्होंने विपक्ष के इस आरोप को आधारहीन बताया कि नरेन्द्र मोदी सरकार के शासनकाल में अधिकतर विधेयकों को संसद की स्थायी या प्रवर समिति में भेजे बिना ही पारित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संप्रग के पहले शासनकाल में पारित कुल 180 विधेयकों में से 124 को तथा दूसरे शासनकाल में 179 में 125 को स्थायी या प्रवर समिति में नहीं भेजा गया था।

सिंह ने मोदी सरकार के शासनकाल में केन्द्रीय सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों के पद लंबे समय तक भरे नहीं जाने के विपक्ष के आरोपों पर कहा कि इन पदों को भरने की एक लंबी प्रक्रिया होती है और पूर्व में भी कई बार यह पद लंबे समय तक खाली रहे हैं। उन्होंने ध्यान दिलाया कि मुख्य सूचना आयुक्त की चयन समिति की तीन बार बैठक इसलिए नहीं हो पायी क्योंकि लोकसभा में तत्कालीन विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में नहीं आये।

सिंह ने कहा कि आरटीआई अधिनियम में पहले ही केंद्र को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है, आज भी वही व्यवस्था है । विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि आरटीआई अधिनियम की धारा-13 में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तो का उपबंध किया गया है । इसमें कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और शर्ते क्रमश: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के समान होंगी । इसमें यह भी उपबंध किया गया है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन क्रमश: निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव के समान होगा । मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के वेतन एवं भत्ते एवं सेवा शर्ते उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य हैं । वहीं केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधों के अधीन स्थापित कानूनी निकाय है । ऐसे में इनकी सेवा शर्तो को सुव्यवस्थित करने की जरूरत है ।


चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष भेजने की मांग की। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने संशोधन प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि इन संशोधनों से आरटीआई अपने महत्व को खो देगा। इसके जरिये सरकार सूचना आयोग की समूची संस्था को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। 

सिंघवी ने कहा कि संशोधन के फलस्वरूप सरकार महज एक प्रशासनिक आदेश के जरिये सूचना आयुक्तों के कार्यकाल को निर्धारित कर सकेगी। यह न सिर्फ आरटीआई बल्कि संविधान में निहित सहकारी संघवाद को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। 

सपा के जावेद अली खान ने भी इस विधेयक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन, आरटीआई कानून की आत्मा को नष्ट कर देगा। खान ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी अतीत में एक बार नहीं बल्कि दो बार कह चुके हैं कि उनकी पार्टी आरटीआई कानून की मूल भावना को प्रभावित करने वाले बदलावों को स्वीकार नहीं करेगी। 

उन्होंने सत्तापक्ष पर सूचनाओं और जानकारियों को छुपाने का आरोप लगाते हुये कहा कि सरकार ने आरटीआई के बजट में भी लगातार कटौती की है। इससे सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही में निरंतर कमी आ रही है। बीजद के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए सरकार से अपेक्षा जताई कि प्रस्तावित संशोधनों से आरटीआई निष्प्रभावी नहीं होगा।

टीआरएस सदस्य के केशवराव ने भी विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार सिर्फ इस बात का ध्यान रखे कि संशोधन से सूचना आयोग के अधिकार प्रभावित नहीं हों।

जदयू के आरसीपी सिंह ने भी विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसे सरकारी विभाग बनाने की आशंका गलत है। उन्होंने कहा कि संशोधन से सूचना देने की मौजूदा व्यवस्था और नागरिकों का सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा। 

राजद के मनोज झा ने संशोधन प्रस्तावों की आलोचना करते हुए कहा कि आरटीआई के आंदोलन को इस संशोधन से धक्का पहुंचेगा। यह उन आंदोलनकारियों के प्रयासों पर कुठाराघात होगा जिनके सालों के आंदोलन के फलस्वरूप देशवासियों को यह अधिकार मिला था। सरकार की यह पहल सहकारी संघवाद के उसके दावे के विपरीत ‘अहंकारी संघवाद’ को प्रदर्शित करती है। 

द्रमुक सदस्य आर एस भारथी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि सरकार इन संशोधनों के जरिये सूचना आयोग की संस्था को शक्तिहीन बनाना चाहती है। उन्होंने इसे प्रवर समिति में भेजने की मांग की।

मनोनीत स्वप्न दासगुप्ता ने विपक्षी दलों की आशंकाओं को गलत बताते हुए कहा कि आरटीआई के नाम पर वसूली करने वालों पर इस संशोधन से नकेल कसेगी।

कांग्रेस के जयराम रमेश ने आरटीआई कानून में प्रस्तावित संशोधन को इस कानून के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘‘निजी तौर पर बदले की भावना’’ का परिणाम बताया। 

रमेश ने सरकार द्वारा पेश संशोधन प्रस्ताव को आरटीआई के भविष्य के लिये खतरनाक बताया। उन्होंने कहा कि आरटीआई से जुड़े पांच मामलों, जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से जुड़े हैं, के कारण सरकार ने बदले की भावना से ये संशोधन प्रस्ताव पेश किये हैं। 

चर्चा में बीजद के अमल पटनायक, माकपा सदस्य के के रागेश, आप के संजय सिंह, भाकपा के बिनय विस्वम, आरपीआई के रामदास आठवले, तेदेपा के कनक नंदला रवीन्द्र कुमार, टीआरएस के लक्ष्मीकांत राव और कांग्रेस के कुमार केतकर एवं एल हनुमंथैया ने भी हिस्सा लिया।

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