मुंबई 21 अक्टूबर ।भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक खातों से आधार लिंक करने की अनिवार्यता को लेकर बड़ा खुलासा किया है।
आरबीआई ने एक आरटीआई के जवाब में में कहा है कि उनकी ओर से इस तरह का आदेश नहीं दिया गया है। बैंक खाते को आधार से जोड़ने का आदेश केंद्र सरकार का है।
आरटीआई कार्यकर्ता की अर्जी के जवाब में आरबीआई ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जून 2017 को गजट नोटिफिकेशन क्रमांक जीएसआर 538 (ई) जारी किया था। इसमें बैंक खाता खोलने के लिए आधार और पैन कोर्ड को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आधार का इस्तेमाल 6 योजना तक ही सीमित रखने के लिए कहा है, जबकि केंद्र सरकार ने अपनी 50 योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य बना दिया है।
आरटीआई के तहत मिले जवाब में यह पता चला है कि आरबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बैंक खातों से आधार को जोड़ना जरुरी बनाने के लिए कोई याचिका दाखिल नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2015 के अपने फैसले में कहा था कि आधार कार्ड योजना की पूरी तरह से वॉलिंटरी है और यह कभी आवश्यक नहीं हो सकती है।
कालेधन को रोकने के लिए लोगों के आधार में जुड़ी तमाम तरह की सूचनाओं को बैंक और पैन खातों से जोड़ने की खातिर सरकार की ओर से जारी गजट अधिसूचना जीएसआर 538 (ई) को सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन माना जा रहा है।