नईदिल्ली 28 नवम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना की सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए एम सप्रे की पीठ ने कहा रिट याचिका खारिज की जाती है.
न्यायालय ने इस संबंध में 24 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
केन्द्र ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अस्थाना का करियर बहुत अच्छा रहा है और उन्होंने कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, काला धन और धन शोधन के 40 से भी ज्यादा हाई प्रोफाइल मुकदमों की निगरानी की है.
याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज ने अस्थाना की नियुक्ति का विरोध करते हुए कहा था कि स्टर्लिग बायोटेक लिमिटेड के कार्यालय और अन्य परिसरों पर छापेमारी के दौरान बरामद हुई एक डायरी में अस्थाना का नाम आया था, इसलिए उनकी नियुक्ति गैरकानूनी है.
केन्द्र ने हालांकि, दावा किया है कि पहले से सीबीआई में अवर निदेशक के पद पर कार्यरत अस्थाना एजेंसी के 11 जोन की देखरेख कर रहे थे.attacknews