नयी दिल्ली, 14 नवंबर । उच्चतम न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज दाखिला घोटाले में शीर्ष अदालत के एक न्यायाधीश को कथित तौर पर रिश्वत देने की कोशिश से संबंधित मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने की मांग को लेकर दायर याचिका आज खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल की अगुआई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने शीर्ष अदालत की वकील कामिनी जायसवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि यह याचिका अवमाननापूर्ण है लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आदेश जारी नहीं किया जा रहा है।attacknews
न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “हम कानून से ऊपर नहीं हैं लेकिन निर्धारित प्रक्रिया का पालन अवश्य होना चाहिए