पटना 03 जून।पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को कुछ शर्तों के साथ सवा लाख शिक्षकों की बहाली की इजाजत दे दी है ।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने गुरुवार को नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार को कुछ शर्तों के साथ सवा लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दे दी ।
खण्डपीठ ने वैसे दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों को आवेदन करने की छूट दी है जो विज्ञापन की तिथि यानी वर्ष 2019 में विज्ञापन की तिथि को आवेदन करने के योग्य थे ।
ऐसे उम्मीदवार अब जारी होने वाली अधिसूचना की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर आवेदन कर सकते हैं।
इससे पूर्व राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने नियुक्ति में चार प्रतिशत का लाभ दिव्यांग उम्मीदवारों को देने की याचिकाकर्ताओं की एक बड़ी मांग मान ली है ।
राज्य सरकार ने दिव्यांगों को चार फीसदी आरक्षण देने के संबंध में प्रावधानों का अनुपालन कर दिया है और उसी प्रकार से सारी चयन प्रक्रिया की जायेगी।
उच्च न्यायालय ने इसके बाद याचिकाओं का निष्पादन करते हुए शिक्षकों की बहाली पर लगाई गई रोक हटा दी ।