नयी दिल्ली 05 नवंबर । सरकार ने पासपोर्ट बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों में भारतीय डाक द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र को भी शामिल कर लिया है।
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, निवास प्रमाणपत्र के रूप में अब तक मान्य दस्तावेजों के अलावा पासपोर्ट बनाने के लिए भारतीय डाक द्वारा जारी निवास प्रमाणपत्र भी मान्य होगा।attacknews
इसके साथ केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवस का आवंटन पत्र भी निवास प्रमाणपत्र का काम करेगा।