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अब वाहन चलाने के कठोर नियमों का करना होगा सामना, मोटर यान संशोधन विधेयक संसद में पारित attacknews.in

नयी दिल्ली 31 जुलाई । सडक दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए कठोर नियम,परिवहन क्षेत्र में नयी प्राैद्योगिकी अपनाने तथा राष्ट्रीय परिवहन नीति को परिस्थितियों के अनुसार लागू करने की सहूलियत के प्रावधान वाले मोटर यान संशोधन विधेयक 2019 को आज राज्यसभा 13 के मुकाबले 108 मतों से पारित कर दिया। 

इससे पहले इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के इलावराम करीम के प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया। यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है लेकिन छपाई की गलती के कारण इसे संशोधन के लिए फिर लोकसभा में भेजा जाएगा। 

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर यान संशोधन विधेयक 2019 पर हुई लगभग तीन घंटे तक चली चर्चा का जवाब देते हुए सदन को आश्वासन दिया कि इस कानून से राज्यों के अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी और सभी राज्य सरकारें अपनी सुविधा के अनुसार राष्ट्रीय परिवहन नीति को लागू कर सकेंगी। 

श्री गडकरी ने कहा कि राज्यों को परिवहन के मामले में कानून बनाने का अधिकार है। राज्य परिवहन के मामले में केंद्र सरकार कोई दखल नहीं देगी। उन्होंने कहा कि संसद की स्थायी समिति एवं प्रवर समिति के पास भी इसे भेजा गया था। समिति की लगभग सभी सिफारिशों को विधेयक में समाहित किया गया है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिवहन नीति को राज्यों पर थोपा नहीं जायेगा। जो राज्य स्वेच्छा से इसे अपना सकेंगे। विधेयक को पिछली लोकसभा में पारित किया गया था, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो सकने के कारण नयी लोकसभा में विधेयक दोबारा लाना पड़ा। उन्होंने बताया कि पिछली बार जब यह विधेयक लाया गया था 18 राज्यों के परिवहन मंत्रियों की समिति ने इसकी समीक्षा की थी। 

उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के हितों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीकी से युक्त सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में वाहनों को लाएगी जिसमें लोग कम किराये पर वातानुकूलित वाहनों में यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि देश में लोग स्वयं नियमों का पालन नहीं करना चाहते। उन्हें 50 या 100 रुपये के जुर्माने से डर नहीं लगता और इसलिए जुर्माना बढ़ाने की जरूरत है। एक ही व्यक्ति के नाम पर कई लाइसेंस होते हैं। देश में 30 लाख बोगस लाइसेंस हैं। 

उन्होेंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए वाहन चालक नहीं बल्कि सड़क निर्माण कार्य इसके लिए जिम्मेदार है। 

उन्होंने कहा कि डीलर वाहन का पंजीकरण करेंगे और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को उसका शुल्क देंगे। विधेयक में लर्निंग लाइसेंस ऑनलाइन देने, सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति एवं उनके परिजनों को तत्काल राहत के लिए बीमा नियमों में बदलाव, ट्रांसपोर्टर लाइसेंस के नवीनीकरण की अवधि तीन साल से बढ़ाकर पाँच साल करने तथा दिव्यांगों को लाइसेंस जारी करने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को अधिकार दने का प्रावधान भी है।

उन्होंने कहा कि ब्लैक स्पॉट के लिए सडक के निर्माण की तकनीकी जिम्मेदारी है। यह स्थिति इंजीनियर और तकनीकी कमी के कारण सामने आ रही हैं। इन स्थलों की संख्या पूरे देश में 14 हजार से ज्यादा है और ज्यादा घटनाएं इसी वजह से होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर 40 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं हो रहीं हैं। उन्होंने कहा कि इन ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए सात हजार करोड एशियन विकास बैंक तथा इतनी ही राशि विश्व बैंक से मिल रही है।

श्री गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के मामले में सरकार बहुत सजग है। इसके लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करने की परियोजना है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए ऐसी तकनीक लायी जाएगी जिससे जैसे ही शराब पीकर वाहन चलाने की कोशिश करेगा वाहन बंद हो जाएगा। तेज रफ्तार वाहन चलाने पर सायरन बजने लगेगी तथा इसकी सूचना पुलिस के कार्यालय में स्वत: पहुंच जाएगी। 

उन्होंने कहा कि हर साल पाँच लाख सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं जिनमें डेढ़ लाख लोगों की मौत हो जाती है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद पिछली सरकार के पाँच साल के कार्यकाल में उनका मंत्रालय देश में सड़क दुर्घटनाओं में मात्र साढ़े तीन से चार प्रतिशत तक की कमी ला सका, जो उनकी विफलता है। सरकार का लक्ष्य इन दुर्घटनाओं में 50 फीसदी तक कटौती लाने का था।

सड़क दुर्घटनायें घटाने के लिए तमिलनाडु की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इस राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में 29 प्रतिशत की कमी आयी और उसका यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में पहल की उसका अनुसरण किया जाएगा। सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ब्लैंक स्पॉट को चिन्हित कर चुकी है। अब तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर 889 ब्लैक स्पॉट की पहचान की जा चुकी है और इनमें 250 पर काम शुरू कर दिया गया है। सरकार ने देशभर के राज्य सरकार तथा निगम की सड़कों के 14 हजार से ज्यादा ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया है। 

उन्होंने कहा कि दिल्ली में धौला कुआं से हरियाणा के मानेसर तक स्काई बस चलायी जाएगी। इसकी क्षमता 265 यात्री होगी और इस पर जल्दी ही काम शुरू किया जाएगा। attacknews.in

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