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कुलभूषण जाधव

पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को भारतीय राजनयिक के साथ नहीं करने दी अकेले में बातचीत, फिर अटकाया रोड़ा attacknews.in

नयी दिल्ली 16 जुलाई । पाकिस्तान की जेल में जासूसी के आरोप में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से स्वतंत्र बातचीत में पाकिस्तान एक फिर रोड़ा अटकाया और जाधव मामले के कॉन्सुलर को उनसे स्वतंत्र बातचीत नहीं करने दी गयी।

जाधव पाकिस्तान की जेल में वर्ष 2016 से बंद है और पिछले एक साल में भारत ने पाकिस्तान से 12 से अधिक बार जाधव को अप्रभावित और बिना शर्त के कॉन्सुलर पहुंच प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

कुलभूषण जाधव: पाक ने भारत को दिया सशर्त कॉन्सुलर ऐक्सेस

इस्लामाबाद, से खबर है कि , पाकिस्तान ने आखिरकार अपनी जेल में बंद भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए दूसरी बार भारतीय उच्चायुक्त को सशर्त मंजूरी दी है। इसके बाद भारतीय उच्चायोग के अधिकारी वकीलों के साथ विदेश मंत्रालय पहुंचे।

दरअसल, पाकिस्‍तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर शाम श्री जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने की अनुमति दे दी थी। अब भारतीय अधिकारी श्री जाधव की पुनर्विचार याचिका पर हस्‍ताक्षर करेंगे।

पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग को दूसरी बार राजनयिक पहुंच की इजाजत दी है। जाधव से मुलाकात के लिए पाकिस्तान ने कुछ शर्तें भी रखी। मुलाकात के दौरान भारतीय अधिकारी और श्री जाधव को अंग्रेजी में बात करनी होगी और पाकिस्तानी अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे।

पाकिस्‍तान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर शाम कहा था कि अपील और समीक्षा याचिका को जाधव या उनके कानूनी प्रतिनिधि या इस्‍लामाबाद में भारत के काउंसलर अधिकारी दायर कर सकते हैं।

इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि मौत की सजा का सामना कर रहे भारतीय कैदी श्री जाधव ने सैन्य अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में अपील दायर करने से इनकार कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को ‘स्वांग’ करार दिया है ।

गौरतलब है कि ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोपों पर अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने श्री जाधव मौत की सजा सुनाई थी। इसके कुछ हफ्ते बाद भारत ने श्री जाधव को राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने और मृत्युदंड को चुनौती देते हुए आईसीजे का रुख किया था।

दरअसल, 1963 में बनी संयुक्त राष्ट्र संघ की ‘विएना कन्वेन्शन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस’ संधि के मुताबिक अगर किसी देश में किसी दूसरे देश के नागरिक को जासूसी या आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे उसके देश के राजनयिक से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

पाकिस्तान इसी के आधार पर भारत को कॉन्सुलर एक्सेस की इजाजत नहीं दे रहा था क्योंकि उसका दावा है कि श्री जाधव भारतीय जासूस हैं। भारत हालांकि इस आरोप को खारिज करता है और इसीलिए कॉन्सुलर ऐक्सेस की मांग करता है।

भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान से कहा है कि वो बिना किसी शर्त के जेल में कैद भारतीय नागरिक और पूर्व नौसेना अधिकारी श्री जाधव से बातचीत करने का मौका दे।

इससे पहले भारत ने कहा था कि वो इस मामले में कानूनी विकल्पों को टटोल रहा है।

दरअसल, पाकिस्तान ने दावा किया था कि सैन्य अदालत से मौत की सजा पाए श्री जाधव ने पुनर्विचार याचिका दायर करने से इनकार कर दिया है। भारत के सख्त रुख के बाद पाकिस्तान पलट गया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने जाधव को मौत की सजा के खिलाफ अपील करने की इजाजत दे दी है।

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