नयी दिल्ली, सात मार्च। पंजाब नेशनल बैंक( पीएनबी) के साथ11,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय( ईडी) द्वारा नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड के विरूद्ध दर्ज धन शोधन के मामले में कंपनीकी याचिका पर आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति एस मुरलीधरऔर न्यायमूर्ति आई एस मेहता की खंडपीठ ने फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की याचिका परप्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया। याचिका में प्रवर्तन निदेशालय को तलाशी वारंट की एक प्रति सहित कंपनी को कई दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
पीठ ने हालांकि कंपनी के विरूद्धचल रही कार्यवाही पर रोक लाने से गुरेज किया और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय का जवाब मिलने के बाद हम इस बिन्दु पर विचार करेंगे।
पीठ नेनिदेशालय को इस मामले का वह घटनाक्रम पेश करने का निर्देश दिया जिसके आधार पर उसने यह कार्यवाही शुरू की है।
उन्होंने कहा, ‘‘ इस संबंध में संबद्ध रिकॉर्ड19 मार्च को अगली सुनवाई के दौरान पेश किये जायें और मौजूदा मामले से संबद्ध अधिकारी भी सभी सवालों के जवाब के लिये अदालत में मौजूद रहें।’’
कंपनी की ओर से पेश वकील विजय अग्रवाल ने निदेशालय की कार्रवाई रद्द करनेका अनुरोध किया जबकि निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संदीप सेठी एवं वकील अमित महाजन ने दलील दी कि कंपनी ने समय से पहले याचिका दायर कर दी और इसकी चुनौती भी गलत है।attacknews.in