नगरपालिका निगम उज्जैन ने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण हेतु नवीन यूजर चार्ज निर्धारित करके 1 अप्रैल से लागू किया attacknews.in

उज्जैन 30 मार्च ।डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु नवीन यूजर चार्जेस का निर्धारण मा. प्रशासक महोदय द्वारा किया गया है, नवीन दरें दिनांक 01.04.2021 से वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागू होगी जो निम्नानुसार है –

क्र. संस्थाान श्रेणी वर्ष 2021-22 में नवीन दरे रूं. (प्रतिमाह)

  1. होटल/धर्मशाला 01 से 10 रूम तक 500
    10 से 15 रूम तक 600
    01 से 25 रूम तक 1200
    25 से 50 रूम तक 2400
    50 रूम से अधिक होने पर 5000

  2. समाजों की धर्मशाला – 100

  3. हाॅस्पीटल/नर्सिंगहोम 25 बेड से अधिक 2000
    25 बेड से कम 1000

  4. रेस्टोरेंट/शाॅपिंगमाॅल 20 टेबल से अधिक 2000
    20 टेबल से कम 1000

  5. मेरिज गार्डन 10,000 स्के. फीट तक 1600
    10,000 स्के.फीट से अधिक 2600

  6. औद्योगिक फेक्ट्रिया प्रतिदिन 20 किलो से कम सुखा/गीला कचरा उत्पादन 600
    प्रतिदिन 50 किलो से कम सुखा/गीला कचरा उत्पादन 1000
    प्रतिदिन 50 किलो से अधिक सुखा/गीला कचरा उत्पादन 1500
    प्रतिदिन 100 किलो से अधिक सुखा/गीला कचरा उत्पादन 2000

  7. व्यावसायिक भवन 0 से 100 वर्गफीट की दुकान 60
    100 से 300 वर्गफीट की दुकान 120
    300 से 1000 वर्गफीट की दुकान 240
    1000 वर्गफीट से अधिक दुकान 600

  8. आवासीय परिसर/शासकीय आवास गृह सम्पत्तिकर जमा होने वाले 90

  9. आवासीय भवन सम्पत्तिकर जमा नही होने वाले 60

  10. शैक्षणिक संस्थान जहाॅ बच्चे की संख्या 200 तक 200
    जहाॅ बच्चे की संख्या 200 से अधिक 500

  11. शासकीय राज्य/ केन्द्र कार्यालय शासकीय/अर्द्ध शासकीय कार्यालय/ संस्थान 240