भोपाल 25 अक्टूबर। एनएसयूआई की याचिका पर मप्र उच्च न्यायालय ने छात्रसंघ चुनाव मामले में बड़ा आदेश दिया है। उच्च न्यायालय जबलपुर ने सरकारी कॉलेजों की तरह गैर अनुदान प्राप्त निजी कॉलेज में भी चुनाव कराने के आदेश दिए हैं।
गौरतलब है कि इस मामले में एनएसयूआई ने हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी। एनएसयूआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। हाइकोर्ट के आदेश के बाद उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि हम निजी कॉलेजों में चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है क्योंकि वहां का प्रशासन हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन अब जब हाइकोर्ट का निर्णय है तो चुनाव कराना होगा।
दरअसल, छात्र संघ चुनाव को लेकर एनएसयूआई ने जबलपुर हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और सरकार के उस फैसले का विरोध किया था। जिसमें सरकारी कॉलेज के अलावा अन्य कॉलेज में चुनाव न कराने का फैसला लिया था। इस मामले में हाइकोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। हाइकोर्ट ने कहा है कि गैर अनुदान प्राप्त कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव होंगे।
याचिका का निराकरण करते हुए हाइकोर्ट ने आदेश दिया है कि निजी कॉलेज में भी सरकारी कॉलेज की तर्ज पर चुनाव प्रक्रिया अपनायी जाए और 30 अक्टूबर के बाद अधिसूचना जारी की जाए। हाइकोर्ट के फैसले के बाद उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा है कि निजी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराने के हाइकोर्ट के निर्णय का पालन तो करना होगा।
उन्होंने कहा कि ये सही है कि हम सरकारी कॉलेज के साथ निजी कॉलेजों में चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है। पवैया ने कहा है कि निजी कॉलेज का प्रशासन उनका अपना निजी प्रशासन होता है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट का फैसला बाध्यकारी होता है। अब कोर्ट के फैसले के आधार पर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी।
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