इंदौर 12 नवम्बर । श्रमायुक्त ने मध्यप्रदेश के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन दर की अधिसूचना जारी कर दी है।
श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन इंदौर की अधिसूचना क्र 1/11अन्वे./पांच/2015/37192-493 दि 28.09.17 के अनुसार जनवरी 2017 से जून 2017 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 276 रहा है जिसके कारण गत छः माही अर्थात जुलाई 2016 से दिसम्बर 2016 के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 278 से (278-276 =02) औसत बिन्दुओ की कमी हुई है।
इसलिए न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 12 (1-ए) के प्रावधानों के अनुपालन में 67 अनुसूचित नियोजनों में अकुशल, अर्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए पूर्व में अर्थात 01.04.2017 को जारी दरे संलग्न अनुसूची अनुसार यथावत रखी जाती है जो दि 01.10.17 से 31.03.18 तक देय होगी।attacknews