जबलपुर, 08 दिसंबर । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने अहम फैसले में कहा है कि नियुक्ति के समय यदि किसी ने आरक्षण का लाभ मिला है तो पदोन्नति में वह दुबारा आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है।attacknews.in
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जबलपुर, 08 दिसंबर । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने अहम फैसले में कहा है कि नियुक्ति के समय यदि किसी ने आरक्षण का लाभ मिला है तो पदोन्नति में वह दुबारा आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है।attacknews.in