जबलपुर, 08 दिसंबर । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने अहम फैसले में कहा है कि नियुक्ति के समय यदि किसी ने आरक्षण का लाभ मिला है तो पदोन्नति में वह दुबारा आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है।attacknews.in
Administrator Attack News December 8, 2017 क़ानून 108 Views
जबलपुर, 08 दिसंबर । मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने अहम फैसले में कहा है कि नियुक्ति के समय यदि किसी ने आरक्षण का लाभ मिला है तो पदोन्नति में वह दुबारा आरक्षण का लाभ नहीं ले सकता है।attacknews.in
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December 5, 2022
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