नयी दिल्ली,/मथुरा,15 फरवरी।बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को अस्वीकार करते हुए मथुरा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) अनिल कुमार पाण्डे ने पापुलर फ्रन्ट आफ इण्डिया (पीएफआई) की विद्यार्थी शाखा के नेता रऊफ शरीफ को दो मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह के अनुसार दो मार्चा को रऊफ शरीफ को अतीकुर्ररहमान, मसूद, आलम एवं पत्रकार सिद्दीक कप्पन के साथ ही अदालत में पेश किया जाएगा। रऊफ शरीफ पर देशद्रोह और आई टी ऐक्ट की गंभीर धाराओं में पांच अक्टूबर 2020 को मथुरा जिले की मांट इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किए थे।
गिरफ्तार आरोपियों में अतीकुर्रहमान, आलम, मसूद और पत्रकार सिद्दीक कप्पन को माहैाल बिगाड़ने,अशांति पैदा करने के लिए धनराशि बांटने का आरोप है।
रऊफ शरीफ को केरल में एनफोर्समेन्ट डायरेक्टरेट द्वारा पैसा बांटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तथा उस पर हाथरस में माहौल बिगाड़ने के लिए पैसा बांटने का आरोप है।
कप्पन को मां से मिलने के लिए अंतरिम जमानत मिली
इधर उच्चतम न्यायालय ने हाथरस कांड की पीड़िता के गांव जाने के क्रम में गिरफ्तार किये गये केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को बीमार मां से मिलने के लिए पांच दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का सोमवार को आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कुछ शर्तों के आधार पर कप्पन को अंतरिम जमानत की अनुमति दी।
न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस को निर्देश दिया कि वह कप्पन को अपने साथ केरल ले जाये।