मुंबई, 01 जून । महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार को सूचित किया कि राज्य सरकार द्वारा मराठा समुदाय को आर्थिक पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देने का आदेश जारी किया गया है।
श्री मलिक ने अपने आधिकारिक प्रेस बयान में कहा कि किसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं लेने वाले मराठा समुदाय को ईडब्ल्यूएस में इसका फायदा मिलेगा।
श्री मलिक ने यह भी कहा कि आठ लाख वार्षिक आय से नीचे वाले समुदाय के लोगों को इस फैसले से लाभ होगा।
मराठा समुदाय के आरक्षण को उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया था।