भोपाल, 15 मार्च ।मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में संपन्न हुयी मंत्रिपरिषद की बैठक में शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते में पांच प्रतिशत वृद्धि का निर्णय लिया गया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैठक में शासकीय सेवकों, पेंशनरों, शिक्षक संवर्ग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मियों को देय महंगाई भत्ता, महंगाई राहत की दर में एक जुलाई 2019 ( भुगतान माह जुलाई 2019 का वेतन, पेंशन माह अगस्त 2019 में देय) से सातवें वेतनमान में पांच प्रतिशत की वृद्धि अर्थात 12 प्रतिशत को बढ़ाकर 17 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान में 10 प्रतिशत की वृद्धि अर्थात 154 प्रतिशत को बढ़ाकर 164 प्रतिशत करने का मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन किया।
महंगाई भत्ता, महंगाई राहत की बढ़ी हुई राशि का भुगतान मार्च 2020 के वेतन, पेंशन (माह अप्रैल 2020 में देय) से किया जाएगा। एक जुलाई 2019 से 29 फरवरी 2020 की अवधि के एरियर की राशि के भुगतान के लिए पृथक से आदेश जारी किए जायेंगे।
मंत्रिपरिषद ने रामू टेकाम तथा राशिद सुहैल सिद्दीकी को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त करने का अनुमोदन किया।
बैठक में मध्यप्रदेश रेत (खनन,परिवहन,भण्डारण एवं व्यापार) नियम 2019 में संशोधन के लिये 7 फरवरी 2020 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में जारी अधिसूचना को भी अनुमोदित किया गया। इसके अलावा राज्य में नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये जारी दिशा-निर्देशों पर भी मंत्रिपरिषद में चर्चा हुई।
बैठक में जानकारी दी गई कि भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया है, जो स्थिति की सूक्ष्मता से समीक्षा कर रहा है।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा संसद में सामूहिक समारोहों और अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी गयी है। सामूहिक स्तर पर समारोहों की अनुमति नहीं देने के लिये भी निर्देशित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगातार राज्य सरकारों से नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये सक्रिय कदम उठाने का आग्रह कर रहा है। मध्यप्रदेश सरकार भी इस दिशा में आवश्यक कदम उठा रही है।
राज्य में स्कूल, कॉलेज, आँगनवाड़ी, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मैरिज हॉल को आगामी आदेश तक बंद रखने, आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षणों तथा सार्वजनिक समारोहों को स्थगित रखने और 20 से अधिक लोगों की सभाओं के आयोजन को रोकने के लिये कानूनी उपाय किये जा रहे हैं।
कोरोना संक्रमण को रोकने के उपायों पर राज्य मंत्रिपरिषद ने की चर्चा
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये विभिन्न उपायों पर विचार-विमर्श किया गया और इसके प्रसार रोकने के लिये महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।
मंत्रिपरिषद की बैठक में बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन राज्य सरकारों से लगातार इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिये सक्रिय कदम उठाने का आग्रह कर रहा है। भारत सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) द्वारा भी स्थिति की समीक्षा की जा रही है। इस वायरस से अत्याधिक प्रभावित देशों से आने वाले सभी भारतीय व्यक्तियों के लिये क्वारेंटाईन सेन्टर्स तैयार किये गये हैं। सभी विदेशी यात्रियों के वीजा रदद् करने के कठोर उपाय किये गये हैं।
इस बैठक में बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा भी नोवल कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिये सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल, मेरिज हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालय, वॉटर पार्क, जिम, स्वीमिंग-पूल, आँगनवाड़ी आदि को आगामी आदेश तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। कार्यालयों में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था को बंद किया गया है। सांस्कृतिक समारोह, सार्वजनिक समारोह, आधिकारिक यात्राओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थगित किया गया है।
विकासखण्ड स्तर तक शांति समितियों की बैठक आयोजित कर स्थानीय जन-प्रतिनिधियों और धर्म गुरूओं के माध्यम से नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिये लोगों को जागरूक करने को कहा जा रहा है। धार्मिक प्रमुखों से कम से कम धार्मिक समारोह करने का आग्रह किया जाये। इसके साथ ही, 20 से अधिक लोगों की सभाओं को रोकने के लिये कानूनी उपाय किए जाएँ। विशेष तैयारियों और आपदा की स्थिति से निपटने के लिये अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किये जाएँ।
इस बैठक में नोवल कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिये किये गये उपायों को ध्यान में रखकर विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधानसभा सदस्यों और अन्य लोगों की राजधानी भोपाल में बहुत अधिक यात्रा की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया।
बैठक में बताया गया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने संसद में सामूहिक समारोहों और अनावश्यक यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। सामूहिक स्तर पर समारोहों की अनुमति देने के लिये भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने की भी सलाह दी गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा नोवल कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिये केवल अर्जेंट मेटर्स की सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है। सरकार द्वारा मोबाइल फोन और टेलीफोन की कॉलर ट्यून में कोरोना से बचाव के संबंध में जानकारी दी जा रही है।