भोपाल ,19 फरवरी । मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम-2020 एवं आवेदनों की प्रक्रिया के लिये समय-सीमा में निराकरण को ध्यान में रखकर मध्यप्रदेश समयबद्ध निर्बाधन अधिनियम 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे मध्यप्रदेश में देश में पहली बार निवेश पर दस विभागों की 40 अनुमतियाँ/लायसेन्सेज में से 25 अनुमतियाँ/लायसेन्सेज एक दिन में, 10 अनुमतियाँ/लायसेन्सेज 7 दिन में और 5 अनुमतियाँ/ लायसेन्सेज 15 दिन में ऑनलाइन मिलेंगी। यह सुविधा उद्योग, लघु उद्योग, आईटी और पर्यटन क्षेत्र में निवेशकों को मिलेगी।
मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 का अनुमोदन किया गया। पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 में किये गये प्रावधान के पालन में मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 में नीति के प्रोत्साहन के लिये फीचर फिल्म से आशय, “केन्द्रीय सेंसर बोर्ड (सीबीएफसी) से श्रेणीकृत/प्रमाणीकृत तथा सिनेमा घर में प्रक्रियानुसार रिलीज की गयी न्यूनतम 90 मिनिट की सिनेमेटोग्राफिक फिल्म” को स्पष्ट करते हुए शामिल कर मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2020 का अनुमोदन मंत्रि-परिषद ने दिया।
मोहासा-बाबई इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगी
मंत्रि-परिषद ने अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र मोहासा-बाबई, जिला होशंगाबाद को इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित करने का निर्णय लिया है। अधिसूचित भौगोलिक सीमाओं में एम.पी. इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को विद्युत वितरण के लिये पृथक डिस्ट्रीब्यूशन लायसेंस प्राप्त करने तथा विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आगामी कार्यवाही करने के लिये अधिकृत किया गया है।
मंत्रि-परिषद ने औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप/सतलापुर, जिला रायसेन की संरक्षित वन भूमि 197.855 हेक्टेयर एवं आरक्षित वन भूमि 16.268 हेक्टेयर के निर्वनीकरण प्रस्ताव के लिये 30 करोड़ 60 लाख 12 हजार 504 रूपये को केम्पा फंड में एम.पी.आई.डी.सी. लिमिटेड भोपाल के माध्यम से भुगतान करने की मंजूरी दी।
कबूलपुर मध्यम सिंचाई परियोजना के लिये 129.53 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने शाजापुर की कबूलपुर (कमरदीपुर) मध्यम सिंचाई परियोजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता 4090 हेक्टेयर के लिये 129 करोड़ 53 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी। परियोजना से सूक्ष्म सिंचाई (स्प्रिंकलर) पद्वति से तहसील मोमन बड़ोदिया के 11 ग्रामों में 3100 हेक्टेयर रबी सिंचाई एवं स्वयं के साधनों से गुलाना, मोमन बड़ोदिया एवं सारंगपुर तहसील की 990 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त होगा।
मंत्रि-परिषद ने मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के लिए अमला उपलब्ध कराने के लिए मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग कार्यालय में पद स्वीकृत किये हैं। इसमें निज सहायक के 4, शीघ्रलेखक के 3, सहायक ग्रेड-3 के 3, डाक रनर के 2 पद आऊटसोर्स से और प्रोग्रामर तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर के एक-एक पद सहित वाहन चालक का एक पद आऊटसोर्स से स्वीकृत किया गया है।
मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2018-19 मे शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण देने की योजना में खरीफ 2018 एवं रबी 2018-19 में सीजन की निर्धारित ड्यू डेट, जो गत वर्ष 28 मार्च 2019 से 30 जून 2019 तक बढायी गयी थी, की बढ़ी हुई अवधि का बेस रेट भी योजनान्तर्गत निर्धारित बेस रेट अनुसार 11 प्रतिशत ही रखने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने विनोद मिल उज्जैन की 6 हेक्टेयर भूमि को नीलाम कर प्राप्त राशि से राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के दायित्वों का भुगतान करने का निर्णय लिया।
मंत्रि-परिषद ने जिला निवाड़ी में आदिम जाति कल्याण की विभागीय कार्यवाहियों के दक्षता पूर्ण संचालन के लिये एक द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद सृजित करने तथा एक तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, चार लिपिकीय एवं एक चतुर्थ श्रेणी के पद पुनर्वितरित करने का अनुमोदन दिया।
मंत्रि-परिषद ने सिंगरौलिया जिला सिंगरौली में एयरपोर्ट निर्मित/विकसित करने के स्थान पर नयी हवाई पट्टी के निर्माण की मंजूरी दी। निर्माण पर कुल 35 करोड़ 30 लाख की राशि व्यय होगी। निर्माण के लिये लोक निर्माण विभाग को क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया गया है।
मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2020 के मुख्य बिन्दु:
मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2020 का अनुमोदन किया गया। नीति के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं-
मध्यप्रदेश को फिल्म निर्माताओं के लिए प्रमुख आकर्षण बनाना एवं निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
राज्य में फिल्म शूटिंग के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार सृजन।
फीचर फिल्म, टी.वी. सीरियल/ शो/वेब सीरीज/शो/डाक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिये वित्तीय अनुदान के माध्यम से मध्यप्रदेश में शूटिंग को प्रोत्साहन।
मध्यप्रदेश के स्थानों के प्रचार-प्रसार के लिये अधिक स्क्रीन टाईम के लिये विशेष अनुदान।
अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं और दक्षिण भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिये विशेष वित्तीय प्रोत्साहन।
स्थायी प्रकृति के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर वित्तीय प्रोत्साहन/अनुदान/ भूमि आवंटन।
फिल्म निर्माताओं के लिये समय सीमा में अनुमति की सुविधा और सहायता देना।
रियायती दरों पर एमपीएसटीडीसी की ईकाइयों में सेवाएँ उपलब्ध कराना।
फिल्म नीति क्रियान्वयन के लिये विशेष समर्पित फिल्म फेसिलिटेशन सेल का निर्माण।
सिंगल विन्डो सिस्टम के माध्यम से फिल्मांकन अनुमति के लिये संबंधित विभागों से आवश्यक समन्वय स्थापित करना।
फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, कौशल विकास केन्द्र आदि के लिये राज्य में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहन।
फिल्म से संबंधित विभिन्न आयोजनों में सहभागिता की जाकर प्रदेश का प्रचार-प्रसार करना।
बुनियादी ढांचे यथा- आवास एवं परिवहन आदि का विकास।
राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले आधारभूत ढांचे और सेवाओं जैसे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टरों, सम्पत्तियों आदि को फिल्म निर्माताओं को प्रक्रियानुसार उपलब्ध कराना।
सिंगल स्क्रीन सिनेमा, बंद सिनेमा घरों के पुनरूद्वार को बढ़ावा देना और मौजूदा सिनेमा हॉल को अपग्रेड करना तथा मल्टीप्लेक्स की स्थापना को प्रोत्साहित करना/वित्तीय अनुदान।
फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट-प्रोडक्शन सेन्टर, वीएफएक्स सेन्टर, स्किल डेव्लपमेंट सेन्टर , फिल्म इंस्टीटयूट एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, इनक्यूबेशन सेन्टर और अन्य फिल्म संबंधी स्टार्टअप प्रोजेक्ट जैसे विभिन्न फिल्म निर्माण परियोजनाओं के लिए पर्यटन नीति अन्तर्गत भूमि आवंटन ।
फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीटयूट ऑफ इण्डिया (एफटीआईआई) पुणे, सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीटयूट ऑफ कोलकाता, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नई दिल्ली और अन्य समकक्ष प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
फिल्म से संबंधित पाठयक्रमों/विषयों पर विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन।
आवेदक को फिल्म नीति-2020 में अनुदान प्राप्त करने के लिए फिल्म में राज्य सरकार और पर्यटन विभाग को श्रेय देना होगा। साथ ही पर्यटन विभाग/राज्य शासन के ‘लोगो’ का उपयोग एवं फिल्म शूटिंग के स्थान का नाम आवश्यक रूप से उल्लेखित करना होगा, जिससे मध्यप्रदेश का प्रचार-प्रसार होगा।
मध्यप्रदेश की विशेष ब्रांडिंग करने वाली फिल्मों के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान।