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मध्यप्रदेश के मंत्री तुलसीराम सिलावट ने गलत जानकारी देकर चुनाव लड़ा, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस attacknews.in

इंदौर, 25 फरवरी । मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और इंदौर के सांवेर विधायक तुलसीराम सिलावट के विरुद्ध दायर चुनाव याचिका पर आज उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने मंत्री को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन-2018 में श्री सिलावट के निकटतम प्रतिद्वंदी और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी डॉ राजेश सोनकर और एक अन्य ने ये चुनाव याचिका दायर की है।

अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉ सोनकर ने श्री सिलावट के निर्वाचन को चुनौती देते हुये आरोप लगाया है कि उन्होंने गलत जानकारी के साथ अपना नामांकन फार्म जमा किया है। आरोप है कि श्री सिलावट ने आवश्यक जानकारी को छुपाया है।

न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला की अदालत ने आज याचिका की सुनवाई करते हुये श्री सिलावट, निर्वाचन अधिकारी सहित 11 संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। याचिका की आगामी सुनवाई 28 मार्च 2019 को निर्धारित की गई है।

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