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मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गृह विभाग ने जारी किए नए दिशानिर्देश:सभी जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकों में होगी समीक्षा,महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य attacknews.in

भोपाल 14 मार्च ।राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिये नवीन दिशा-निर्देश जारी कर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। अपर मुख्य सचिव, गृह, डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि नवीन निर्देशों के पालन के लिये प्रदेश के समस्त कलेक्टर्स को अवगत करवाया गया है।

डॉ. राजौरा ने बताया है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर, रतलाम एवं उज्जैन में पुलिस तथा नगर निगम के वाहनों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, रोको-टोको संबंधी जन-जागरण की सूचनाएँ सतत् रूप से प्रसारित करने के निर्देश दिये गये हैं।

उन्होंने बताया कि भोपाल और इंदौर जिलों तथा महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों बालाघाट, सिवनी, बैतूल, छिंदवाड़ा, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी और बुरहानपुर में बंद हॉल में जो भी कार्यक्रम आयोजित हो, उसमें समस्त प्रकार के कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत और अधिकतम 200 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे।

महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों में थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य

डॉ. राजौरा ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती समस्त जिलों में आवागमन करने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग को अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिले छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, खण्डवा, खरगौन, बड़वानी, बुरहानपुर और बैतूल में महाराष्ट्र से आने-जाने वाले मालवाहक ट्रकों तथा वाहनों के आवागमन को निर्बाध रखा जायेगा। महाराष्ट्र से आने वाले समस्त यात्रियों को 7 दिन के लिये आवश्यक रूप से क्वारेंटाइन करने की सलाह देने के भी निर्देश दिये गये हैं। इसके लिये नगरीय निकायों एवं ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया है।

व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये प्रदेश के समस्त जिलों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के संचालनकर्ताओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं। पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों पर जिला प्रशासन वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। दुकान संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रस्सी के माध्यम से या चूने के गोले बनाकर कराना होगा।

जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकों में होगी समीक्षा

डॉ. राजौरा ने बताया है कि जिलों को क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठकें आयोजित कर कोविड-19 की स्थिति एवं रोकथाम के उपायों की आवश्यक समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, रोको-टोको अभियान, कार्यक्रमों के आयोजन, उसमें अधिकतम व्यक्तियों की संख्या और क्वारेंटाइन पीरियड के संबंध में उपयुक्त निर्णय ले सकेंगे।

प्रदेश में वैक्सीन डोज की नहीं होगी कमी- शिवराज

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में वैक्सीन डोज की कमी नहीं होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में बढाेत्तरी को देखते हुए सरकार मास्क के उपयोग को लागू करते हुए जुर्माना लगाने पर भी विचार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि पर चर्चा करते हुए लोगों से अपील की है कि फेस मास्क के उपयोग के प्रति बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतें। सरकार जन जागरण और आवश्यक हुआ तो सख्ती के माध्यम से मास्क के उपयोग को लागू करते हुए जुर्माना लगाने पर भी विचार कर रही है।

श्री चौहान ने कहा कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में पॉजिटिव प्रकरण बढ़े हैं जो चिंता का विषय है। महाराष्ट्र की सीमा से लगे जिलों में भी संक्रमण बढ़ा है। महाराष्ट्र से आने जाने वालों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है।

उन्हाेंने कहा कि जन सहयोग से कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित करना है। पैनिक होने की नहीं लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति सैनिटाइजर और साबुन से हाथ धोने के प्रति भी सजग रहे। सावधानी में ही पूरी सुरक्षा है। फेस मास्क ही संक्रमण से बचने की गारंटी है, इसलिए इसके उपयोग में ढील न बरतें। प्रदेश में पर्याप्त वेक्सीन उपलब्ध है। सभी को लगेगी। केंद्र सरकार से इस संबंध में आवश्यक आपूर्ति हो रही है।

इंदौर जिले में कोरोना के 263 नए मरीज, एक की मौत

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण सबसे अधिक प्रभावित इंदौर जिले में 263 नए काेरोना मरीज मिले हैं और एक की मृत्यु हुयी है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार शनिवार को 3253 सैंपल की जांच में 263 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। जबकि एक उपचाररत संक्रमित मरीज की मौत दर्ज की गई है। इसके अलावा 211 संक्रमितों को स्वस्थ करार दिए जाने के उपरांत उपचाररत मरीजों की संख्या (एक्टिव केस) 1629 हो गई है।

कोरोना के प्रकोप की शुरूआत से लेकर अब तक जिले में कुल 8,64,541 नागरिकों की जांच की जा चुकी है। इनमें 62,152 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। हालाकि उपचार के बाद 59,581 को स्वस्थ करार दिया गया है। उपचार के दौरान 942 संक्रमित दम तोड़ चुके हैं।

सूत्रों के अनुसार जिले में अब तक 1,47,285 लोगों को कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। मार्च माह में जिले में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है।

बुहरानपुर में हॉट बाजार प्रतिबंधित

बुरहानपुर जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए संपूर्ण हॉट बाजार पूर्णत: प्रतिबंधित रखने का आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी प्रवीण सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं लोक शांति को बनाये रखने के उद्देश्य से बुरहानपुर जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में संपूर्ण हॉट बाजार पूर्णत: प्रतिबंधित रखने का आदेश जारी किया है।

यह आदेश 13 मार्च को रात 12 बजे लागू हो गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा। आदेशों का उल्लघंन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कानूनी कार्यवाही करने के साथ आईपीसी की धाराओं तहत भी कार्यवाही की जाएंगी।

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