भोपाल, 13 मई । मध्यप्रदेश के गृह एवं विधि-विधायी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि अधिवक्ताओं के उपचार के लिए 5 करोड़ रूपये तक की चिकित्सा सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिवक्ता कल्याण-निधि न्यास समिति की हाल ही में संपन्न बैठक में इसके साथ ही अधिवक्ताओं के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही होगी, विधायक पर प्रकरण दर्ज – नरोत्तम
नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि वैश्विक आपदा के समय लोगों को भ्रमित करने और अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में अफवाह फैलाने वाले वीडियो को जारी करने के प्रकरण में विदिशा विधायक शशांक भार्गव के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
श्री मिश्रा ने यहां मीडिया से कहा कि भ्रम और अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति कितना भी रसूखदार क्यों न हो, किसी प्रकार की रियायत नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि विदिशा विधायक शशांक भार्गव द्वारा एक वाट्सएप समूह में वीडियो जारी कर कहा गया था कि यह विदिशा मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्थाओं के संबंध में है। जाँच-पड़ताल में पाया गया कि वह तस्वीर मेडिकल कॉलेज विदिशा की नहीं थी।
संक्रमण दर 5 प्रतिशत से कम होने पर ही कोरोना कफर्यू में राहत दी जाएगी
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 5 प्रतिशत से कम होने पर ही संबंधित जिलों या स्थानों पर कोरोना कफर्यू में आंशिक ढील दी जाएगी।
श्री मिश्रा ने यहां मीडिया से चर्चा में कहा कि इसके साथ ही संपूर्ण स्थिति की समीक्षा संबंधित जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी करेगी और इसके बाद आगे का निर्णय लेगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता श्री मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 8,411 नए मामले सामने आए, जबकि 9,484 मरीज स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से घर भेजे गए।
उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले में मध्यप्रदेश अब देश में 16 नंबर पर आ गया है। कुछ समय पहले मध्यप्रदेश का स्थान देश में सातवें स्थान पर था।
राज्य में पिछले माह कोरोना संक्रमण दर (पॉजीटिविटी रेट) 25 प्रतिशत से अधिक हो गयी थी, जो अब घटकर 15 प्रतिशत से नीचे आ गयी है। हालाकि यह भी चिंताजनक स्तर है।