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मध्यप्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के विभिन्न करों के अधिभार में 100% तक की छूट देने का निर्णय लिया,यह छूट ब्याज, स्टॉम्प ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भू-भाटक/किराये पर लागू नहीं होगी attacknews.in

भोपाल 8 जून ।नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण रोजगार-धंधे सहित अन्य क्षेत्रों में आयी गिरावट के कारण नागरिकों द्वारा नगरीय निकायों के करों एवं उपभोक्ता प्रभारों के भुगतान में कठिनाई महसूस की जा रही है।

उन्होंने कहा है कि इन परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न करों के अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने बताया है कि कोरोना की प्रथम लहर के दौरान भी इस तरह की छूट नागरिकों को दी गयी थी।

संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत और संपत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

31 जुलाई तक कर जमा करने पर अप्रैल से जून तक का नहीं लगेगा अधिभार

कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश के अधिकांश जिलो में अप्रैल और मई, 2021 में कोरोना कर्फ्यू व विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके कारण प्रदेश के शहरों में निवासरत नागरिकों को नगरीय निकायों के विभिन्न करों एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान समय पर करने में कठिनाई हुई है और इसके परिणामस्वरूप उक्त करों एवं उपभोक्ता प्रभारों पर अधिभार (सरचार्ज) आदि देय हो गए हैं।

नागरिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे नागरिक जो 31 जुलाई, 2021 तक नगरीय निकायों को कर एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान करेंगे, उन्हें 3 माह अप्रैल से जून, 2021 तक की अवधि के अधिभार (सरचार्ज) नहीं देने होंगे।

नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार से 50 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत और नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट और जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

छूट ऐसे करदाता/नागरिकों को प्राप्त होगी जो 31 अगस्त 2021 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे। यह छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याज, स्टॉम्प ड्यूटी, मूल कर, मूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भू-भाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

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