भोपाल, 30 मई । मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निजी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार की दरें पुनर्निर्धारित कर दी है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार गैर आयुष्मान योजना हितग्राही श्रेणी के किसी भी स्वास्थ्य बीमा उत्पाद, किसी भी द्विपक्षीय अनुबंध, एम.ओ.यू. और निजी कार्पोरेट समूह या रोगी में शामिल न होने वाले कोविड रोगियों का उपचार नयी पुनर्निर्धारित दरों के तहत ही प्रदेश में किया जा सकेगा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने पिछले वर्ष भी 29 फरवरी 2020 को सभी नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थानों के लिये कोविड-19 संक्रमित रोगियों की उपचार की दरें निर्धारित की थी।
उस समय की दरों में नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थानों में पूर्व में प्रचलित उपचार और जाँच दरों में 40 प्रतिशत का इजाफा कर कोविड-19 रोगियों के उपचार की दरें निर्धारित की गई थी।
इसका पुनरीक्षण के लिये मई 2021 में एक चार सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की गई।
इस समिति ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नर्सिंग होम एसोसिएशन, विधिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों और प्रदेश के अनेक निजी चिकित्सकों से नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थानों का पक्ष जानने के संबंध में विस्तृत चर्चा की।
समिति द्वारा 28 मई 2021 को इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
प्रदेश के लोगों के हितों के मद्देनजर उच्च स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के परीक्षण के बाद राज्य शासन इस नतीजे पर पहुँचा कि प्रदेश में लोगों के कोविड-19 के उपचार की दरों की उच्चतम सीमा (सीलिंग) निर्धारित की जाये।
इसी के मद्देनजर सभी कानूनों, प्रावधानों, नियमों और निर्देशों से प्राप्त शक्तियों के तहत किसी भी तरह के स्वास्थ्य बीमा उत्पाद में शामिल न होने वाले रोगियों से स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थानों द्वारा उपचार के विरूद्ध वसूली जा रही अधिक राशि की रोकथाम के लिये नयी दरें निर्धारित कर लागू की गई।
आज जारी कोविड-19 संक्रमित रोगी के उपचार की इन पुनर्निर्धारित दरों को भी सभी नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थानों को अपने रजिस्ट्रेशन काउण्टर पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
साथ ही सार्थक पोर्टल पर भी पुनर्निर्धारित दरों को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जायेगा।
इसके साथ ही अगर किसी नर्सिंग होम और चिकित्सा संस्थान में कोविड-19 के उपचार की दरें पुनर्निर्धारित दरों से कम है, तो वे नयी दरें निर्धारित नहीं कर सकेंगे।
ऐसे सभी नर्सिंग होम्स और चिकित्सा संस्थान, जिनकी दरें पुनर्निर्धारित दरों से अधिक है, वे 10 जून 2021 के बाद उनके यहाँ दाखिल होने वाले नये कोविड-19 संक्रमित रोगियों के उपचार के लिए अपनी दरें पुनर्निर्धारित कर सकेंगे।
जबकि वर्तमान में उपचाररत रोगियों के लिये उपचार पूरा होने तक प्रचलित दरें ही लागू होगी।