भोपाल, 09 जनवरी । ‘लवजिहाद’ रोकने संबंधी मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 आज से इस राज्य में लागू कर दिया गया है और इसके तहत प्रलोभन और भय के तहत धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गृह विभाग की ओर से मध्यप्रदेश के राजपत्र में आज धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को अधिसूचित कर दिए जाने के साथ ही यह अध्यादेश लागू हो गया है। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विधिवत पत्र खिलकर सूचना दे दी है।
लवजिहाद संबंधी अध्यादेश को राज्यपाल की मिली थी अनुमति
मध्यप्रदेश में लव जिहाद रोकने संबंधी धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद कल इसे राजपत्र में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित करने के लिए भेज दिया गया था ।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने बताया था कि राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही यह अध्यादेश कानून का स्वरूप ले लेगा।