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मध्यप्रदेश में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की 31 अगस्त तक की बकाया राशि आस्थगित करने संबंधी शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद आदेश जारी attacknews.in

भोपाल, 28 अगस्त । मध्यप्रदेश में बिजली बिलों में बढ़ोत्तरी संबंधी मामले प्रकाश में आने के बीच आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के तत्काल बाद ऊर्जा विभाग ने एक आदेश जारी कर निम्न आय वर्ग वाले सभी एक किलोवाट तक के घरेलु उपभोक्ताओं से संबंधित 31 अगस्त तक की बकाया राशि वसूली को स्थगित कर दिया है।

एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रदेश में घरेलु उपभोक्ताओं की संख्या एक करोड़ अठारह लाख है, जिसमें से एक किलोवाट वाले घरेलु कनेक्शनों की संख्या एक करोड़ आठ लाख है। आज के आदेश से ऐसे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की 31 अगस्त तक की बकाया राशि आस्थगित:मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की घोषणा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत निम्न आय वर्ग वाले सभी एक किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के देयकों की 31 अगस्त तक की बकाया राशि को आस्थगित किया गया है। प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या एक करोड़ 18 लाख है, जिसमें से एक किलोवाट वाले घरेलू कनेक्शनों की संख्या एक करोड़ 8 लाख को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इंदौर प्रवास के दौरान यह घोषणा की।

मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के फलस्वरूप ऊर्जा विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबंध संचालकों को निर्देशित किया है कि एक किलोवाट तक के संयोजित भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को आगामी सितम्बर एवं अक्टूबर, 2020 में मात्र उनकी वर्तमान मासिक खपत के आधार पर विद्युत देयक जारी किये जायें एवं पूर्व बकाया एवं सरचार्ज राशि का समावेश न किया जाये।

इस श्रेणी में माह सितम्बर में जारी होने वाले देयकों में केवल मासिक खपत का देयक जारी होगा अर्थात उसमें कोई भी पिछली बकाया राशि एवं एरियर्स सम्मिलित नहीं होंगे। माह अक्टूबर 2020 के देयकों में मासिक खपत देयक के साथ यदि किसी उपभोक्ता द्वारा माह सितम्बर का देयक नहीं भरा गया है तो उसकी बकाया राशि मय सरचार्ज के शामिल होगी। आस्थगित बकाया राशि (31 अगस्त की स्थिति में) के बारे में पृथक से निर्देश जारी किये जायेंगे। इन निर्देशों का कड़ाई से समय पर पालन सुनिश्चित करने और बिलिंग सॉफ्टवेयर में 31 अगस्त तक अनिवार्यत: आवश्यक परिवर्तन करने के निर्देश दिये गए हैं।

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