भोपाल, 13 दिसंबर । मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी के किसानों से घोटी गांव स्थित पलक राइस मिल द्वारा धान की फसल खरीदकर अभी तक क्रय राशि का भुगतान नहीं करने के मामले का मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेते हुए आज संबंधितों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा है।
किसानों ने अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एसडीएम) लाँजी को शिकायत की और नए कानून ‘कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020’ के तहत कार्रवाई करने का आवेदन किया। एसडीएम द्वारा इस अधिनियम की धारा 8 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की गयी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस प्रकरण में संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
होशंगाबाद में हुई थी नए कृषि कानून के तहत दिल्ली की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई,किसानों को मिला न्याय
हाेशंगाबाद में 11 दिसंबर को देश में जहां नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन चल रहा है, वहीं किसानों से अनुबंध के बावजूद दिल्ली की एक राइस मिल (फॉर्चून राइस लिमिटेड) द्वारा धान नहीं खरीदी जाने के प्रकरण में मध्यप्रदेश के हाेशंगाबाद जिला प्रशासन ने नए कृषि कानून ”किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) अनुबंध मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020” के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई कर किसानों को न्याय दिलाया ।
होशंगाबाद जिले के पिपरिया के अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) नितिन टाले ने बताया कि किसानों से मंडी के उच्चतम मूल्य पर धान खरीदी के इसी वर्ष जून माह के अनुबंध के बावजूद फाॅर्चून राइस लिमिटेड कंपनी द्वारा नौ दिसंबर को मंडी में उच्च विक्रय मूल्य होने पर धान नहीं खरीदी गयी। इस प्रकरण में अगले दिन दस दिसंबर को ग्राम भौखेडी के किसान पुष्पराज पटेल एवं ब्रजेश पटेल द्वारा उनके (एसडीएम नितिन टाले) समक्ष शिकायत की गई।
कृषकों ने चर्चा में बताया कि कंपनी द्वारा इसी वर्ष जून माह में उच्चतम बाजार मूल्य पर धान खरीदी का अनुबंध किया था। कंपनी द्वारा लगातार अनुबंध अनुसार खरीदी की जाती रही, लेकिन तीन हजार रुपए प्रति क्विंटल धान के भाव होने पर कंपनी के कर्मचारियों ने खरीदी बंद कर फोन बंद कर लिये।