भोपाल 17 अक्टूबर ।मध्यप्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1981 का पूरी तरह पालन करते हुए लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति हुई है।
अधिनियम के सेक्शन 3(1)(अ) के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और नेता प्रतिपक्ष से विमर्श के बाद होना चाहिए, जो इस प्रकरण में हुआ है।
अधिनियम के सेक्शन 3(2)(अ) के अनुसार हाईकोर्ट जज के पद पर रहा हुआ व्यक्ति लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इस तरह अधिनियम के अनुसार इस नियुक्ति में कोई भी असंगत बात नहीं है।
जनसम्पर्क मंत्री और राज्य शासन के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्र ने स्पष्ट किया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति नियमों के तहत ही की गई है।