नयी दिल्ली, एक मई ।केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश में अंतर राज्यीय यात्रा, विमान एवं ट्रेन सेवाओं के निलंबित रहने के साथ ही लॉकडाउन चार मई से अगले दो सप्ताह तक जारी रहेगा लेकिन क्षेत्रों को ‘‘रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन’’ में वर्गीकृत कर कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।
मंत्रालय के अनुसार कोरोना महामारी के कारण देश भर में मौजूदा स्थिति की आज एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की गयी जिसके बाद देश भर में पूर्णबंदी की अवधि दो सप्ताह और बढाने का निर्णय लिया गया। इससे पहले पूर्णबंदी की अवधि 14 अप्रैल से बढाकर तीन मई की गयी थी।
मंत्रालय ने इस अवधि में विभिन्न गतिविधियों संचालन के लिए नये दिशा निर्देश भी जारी किये हैं जो 4 मई से लागू होंगे। ये दिशा निर्देश विभिन्न जिलों की रेड, ओरेंज और ग्रीन श्रेणी में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के आधार पर तैयार किये गये हैं। इनमें ग्रीन और ओरेंज जोन में आने वाले जिलों के लिए काफी छूट दी गयी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गत सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेन्स से बैठक की थी। इस बैठक में कुछ राज्यों ने पूर्णबंदी की अवधि बढाने का सुझाव दिया था।
इसके बाद गृह मंत्रालय ने भी एक बैठक में स्थिति की व्यापक समीक्षा के बाद कहा था कि पूर्णबंदी के संबंध में 4 मई से नये दिशा निर्देश जल्द जारी किये जायेंगे।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने चार मई से दो हफ्तों की अवधि के लिये लॉकडाउन बढ़ाने का आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि अब भी कुछ गतिविधियों पर रोक रहेगी ।
इन प्रतिबंधित गतिविधियों में विमान, रेल, मेट्रो और सड़कों से अंतर-राज्यीय आवाजाही, स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान, होटल एवं रेस्तरां सहित आतिथ्य सत्कार सेवाएं, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम और खेलकूद परिसर शामिल हैं।
आदेश के मुताबिक जनता के लिए राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजन, एकत्र होने पर रोक रहेगी तथा धार्मिक या उपासना स्थल लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे लेकिन कुछ चुनिंदा उद्देश्यों के लिए विमान, रेल और सड़क मार्ग से लोगों की आवाजाही की मंजूरी होगी। उसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति दी गयी है।
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के दौरान जोखिम के आधार पर जिलों को ‘‘रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन’’ में वर्गीकृत कर गतिविधियों के नियमन के लिये नये दिशानिर्देश जारी किये हैं ।
बयान के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को साप्ताहिक आधार पर जिलों के जोनों में वर्गीकरण के बारे में जानकारी साझा करेगा।
बयान के मुताबिक कोविड-19 रेड जोन के अंदर निषिद्ध क्षेत्र में देशभर में प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, जिलों के अंदर और जिलों के बीच बसों की आवजाही, नाई की दुकान, सैलून, स्पा के खुलने पर प्रतिबंध रहेगा ।
रेडजोन में कुछ गतिविधियों को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी गयी है जिनमें व्यक्तियों एवं वाहनों की सीमित गतिविधियां शामिल है। चार पहिये वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है।
विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमित दी गयी है।
शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गयी है बशर्ते श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हों। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है।
शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परसरों को खुलने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा।
रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है। निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं । बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं।
सभी सरकारी कार्यालयों में उपसचिव स्तर के ऊपर के शत प्रतिशत अधिकारियों का काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस एक तिहाई कार्यालय आयेंगे।
रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गयी है जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं , निजी सुरक्षा आदि शामिल है।
बयान के अनुसार ओरेंज जोन में रेडजोन की मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सियां, कैब एग्रीगेटर, की अनुमति होगी और उसमें एक ड्राइवर और बस एक सवारी होगी।
ग्रीन जोन में सीमित प्रतिबंधित गतिविधयों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को इजाजत होगी। बसें चल सकती है लेकिन उसमें महज 50 फीसद यात्री ही होंगे।
कोविड-19 निषिद्ध क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिये आरोग्य सेतु मोबाइल एप आवश्यक है।
लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे ।
कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर रेड,ग्रीन जोन के बारे में नये दिशा-निर्देश जारी
देश में कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ संक्रमण के मामलों की बढ़ती संख्या, मरीजों के ठीक होने की दर और नमूने जांच की रफ्तार के आधार पर रेड और ग्रीन जोन के बारे में नये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता लव अग्रवाल ने शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों की संख्या को देखते हुए सरकार ने रेड और ग्रीन जोन के बारे में नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं और इनमें कोरोना के कुल मामलों की संख्या तथा उनके दुगुना होने की दर प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा वहां नमूने जांच की दर और जनसंख्या घनत्व को भी ध्यान में रखा जाना है। इसी को देखते हुए रेड और ओरेंज जोन को पुन: परिभाषित किया गया है। इन क्षेत्रों में विषाणु संक्रमण को रोकने के लिए उपयुक्त ‘कंटेनमेंट स्ट्रैटिजी’ अपनाई जानी जरूरी है। इस कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र को घेरकर उपयुक्त रणनीति बनाई जानी है लेकिन अगर इसके बाहर के क्षेत्र यानी बफर जोन में कोई भी केस नहीं आ रहा है और इसके बाहर के क्षेत्र में कुछ गतिविधियों में छूट दी जा सकती है।