रांची, 14 अक्टूबर । झारखंड उच्च न्यायालय ने गिरिडीह में एक महिला और उसके तीन नाबालिग बच्चों को जलाकर मार देने के मामले में बुधवार को अपराध अनुसंधान विभाग ( सीआईडी) को जांच का आदेश दिया है।
न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने मामले ने मामले की सुनवाई करने के बाद यह आदेश दिया है। अदालत ने इस तरह के गंभीर मामले का अनुसंधान सही तरीके से नहीं करने के कारण मौजूदा अनुसंधानकर्ता और सुपरविजन करने वाले पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है।
इससे पूर्व मृत महिला के पिता चंद्रिका यादव ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ आरोप लगाया था कि उनकी बेटी और तीन नाबालिग बच्चों की हत्या के बाद भी आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इस मामले की जांच निष्पक्षता पूर्वक कराने का आदेश दिया जाए।
अदालत ने सुनवाई के दौरान केस डायरी की मांग की और गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक से पूछा कि इस अपराध में अब तक नामित आरोपियों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है। पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है।
पुलिस अधीक्षक ने अनुसंधान के क्रम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा इकट्ठा किए गए तथ्यों को अदालत के समक्ष रखा। लेकिन, अदालत ने तथ्यों का मुख्य केस डायरी में उल्लेख नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए अनुसंधानकर्ता और सुपर विजन करने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई करने का आदेश दिया।
वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने अदालत को आश्वस्त किया कि मामले की जांच सीआईडी से कराई जाएगी। डीजीपी के आश्वासन के बाद न्यायालय ने मामले की जांच सीआईडी से कराने का आदेश दिया।