नई दिल्ली 21 नवम्बर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि राष्ट्रीय स्तर पर शाखाओं वाली बीमा कंपनी के मुख्य कार्यालय में बैठने वाले लोकपाल के पास बीमा से संबंधित कहीं के मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। उत्तर प्रदेश के निवासी गुड्डा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश विभु बाखरू ने यह निर्णय दिया है।
याचिकाकर्ता ने बीमा लोकपाल के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया था।
हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा, बीमा कंपनी का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है और अगर उसकी संबंधित शाखा नोएडा में स्थित है तो दिल्ली में लोकपाल के पास याचिकाकर्ता द्वारा की गई शिकायत पर सुनवाई करने का अधिकार है।न्यायालय ने बीमा से संबंधित शिकायत पर नोएडा के बीमा लोकपाल को फैसला करने और जिस व्यक्ति का दावा पहले खारिज कर दिया गया था उसकी याचिका का निपटारा करने के लिए कहा है।attacknews