Home / क़ानून / विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर पुलिस द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज करने का मामला सामने आया attacknews.in

विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत पर पुलिस द्वारा झूठा प्रकरण दर्ज करने का मामला सामने आया attacknews.in

भोपाल, 29 जून । भारतीय जनता पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के विधायक पुत्र आकाश विजयवर्गीय को आज शाम भोपाल की विशेष अदालत ने जमानत प्रदान कर दी। 

इंदौर तीन विधानसभा क्षेत्र से विधायक आकाश के वकील पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने शाम को आकाश को जमानत प्रदान की। अब हम इस संंबंध में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

इसके पहले इंदौर की एमजी रोड थाना पुलिस से अधिकारी विधायक आकाश की केस डायरी लेकर दोपहर में न्यायालय पहुंचे, जिसके बाद यहां मामले की सुनवाई शुरु हुई। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद शाम को अपना आदेश दिया। 

आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका पर विधायकों और सांसदों के प्रकरणों की सुनवायी के लिये अधिसूचित विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सुरेश सिंह ने यहां की। कल इस मामले में सुनवाई शुरु होने के बाद न्यायाधीश ने इस मामले की केस डायरी इंदौर से लाए जाने के निर्देश दिए थे।

दो दिन पहले इंदौर जिले के विशेष न्यायाधीश बी. के़ द्विवेदी ने इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट के प्रकरण में विधायक आकाश विजयवर्गीय की जमानत याचिका को निरस्त कर दिया था। उन्होंने विधायक को निर्देशित किया कि वे इस प्रकरण में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा राज्य के विधायकों और सांसदों के प्रकरणों की सुनवायी के लिये अधिसूचित विशेष न्यायालय (इक्कीसवें अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल) के समक्ष आवश्यतानुसार याचना कर सकते हैं। इसके बाद विधायक आकाश के वकीलों ने जमानत का आवेदन भोपाल की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया।

आकाश के अधिवक्ता ने अदालत के आदेश के बाद स्वीकार किया कि विधायक आकाश विजयवर्गीय कल ही इंदौर जिला जेल से बाहर आने की संभावना है। उन्होंने इस मामले में पुलिस पर विधायक के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। 

तीन दिन पहले इंदौर में एक अतिजर्जर मकान को तोड़ने पहुंचे नगर निगम के कर्मचारियों के साथ विधायक और उनके समर्थकों में विवाद हो गया था। इस दौरान विधायक ने क्रिकेट के बल्ले से नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला कर दिया था। इसके कुछ देर बाद इंदौर पुलिस ने विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें उसी दिन अदालत में पेश किए जाने के बाद अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। वे फिलहाल इंदौर जेल में हैं। attacknews.in

About Administrator Attack News

Dr.Sushil Sharma Admin/Editor

Check Also

न्यायमूर्ति नागरत्ना सितंबर 2027 में होगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), आज बनी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस,नौ नए न्यायाधीश नियुक्त attacknews.in

न्यायमूर्ति नागरत्ना सितंबर 2027 में होगी भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), आज बनी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस,नौ नए न्यायाधीश नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट का आईटी अधिनियम की रद्द धारा 66ए में मुकदमे दर्ज करने पर राज्यों को नोटिस,इस धारा में भड़काऊ सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान attacknews.in

सुप्रीम कोर्ट का आईटी अधिनियम की रद्द धारा 66ए में मुकदमे दर्ज करने पर राज्यों को नोटिस,इस धारा में भड़काऊ सामग्री ऑनलाइन पोस्ट करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान

लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें;शुरू हुई चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में रोजाना सुनवाई,डोरंडा कोषागार से करोडों रुपये की अवैध निकासी मामले में लालू समेत 110 आरोपियों पर लटकी तलवार attacknews.in

लालू प्रसाद यादव की बढ़ी मुश्किलें;शुरू हुई चारा घोटाले के सबसे बड़े केस में रोजाना सुनवाई,डोरंडा कोषागार से करोडों रुपये की अवैध निकासी मामले में लालू समेत 110 आरोपियों पर लटकी तलवार

महाभारत का प्रसंग याद दिलाते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगायी रोक, सरकार को सीधा प्रसारण के दिये निर्देश;सरकार यात्रा को दे चुकी थी मंजूरी attacknews.in

महाभारत का प्रसंग याद दिलाते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर लगायी रोक, सरकार को सीधा प्रसारण के दिये निर्देश;सरकार यात्रा को दे चुकी थी मंजूरी

दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने डिजिटल मीडिया के लिए तय किये गए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से किया इनकार,7 जुलाई को सुनवाई attacknews.in

दिल्ली हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने डिजिटल मीडिया के लिए तय किये गए नए आईटी नियमों पर रोक लगाने से किया इनकार,7 जुलाई को सुनवाई