नयी दिल्ली, 21 मई । भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन पुन: शुरु करने के लिए बुधवार को हवाईअड्डा संचालकों के लिहाज से मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की जिसमें कहा गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है।
एएआई की ओर से जारी एसओपी की प्रति प्राप्त हुई है। एसओपी में कहा गया है, ‘‘यात्रियों को हवाईअड्डा टर्मिनल इमारत में प्रवेश से पहले एक निश्चित स्थान पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग क्षेत्र से अनिवार्य रूप से गुजरना होगा।’’
20 मई को जारी एसओपी के अनुसार विमानपत्तन संचालकों को यात्री के टर्मिनल की इमारत में प्रवेश से पहले उसके सामान के सैनिटाइजेशन के लिए उचित बंदोबस्त करने होंगे।
एएआई देश में 100 से अधिक हवाईअड्डों का प्रबंधन देखता है। हालांकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद जैसे बड़े हवाईअड्डों का संचालन निजी कंपनियां करती हैं।
यात्री विमान सेवाएं बहाल होने से विमानन शेयरों में जोरदार तेजी
सरकार द्वारा 25 मई से घरेलू यात्री सेवाओं को बहाल करने की घोषणा से विमानन कंपनियों के शेयर में 10 प्रतिशत तक की जोरदार तेजी देखने को मिली।
इंटरग्लोब एविएशन के शेयर बीएसई में शुरुआती कारोबार के दौरान 9.88 प्रतिशत बढ़कर 1,002 के स्तर पर आ गए। स्पाइसजेट भी 4.88 प्रतिशत उछलकर 42.95 रुपये पर पहुंच गया।
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा था कि घरेलू यात्री उड़ान सेवाएं 25 मई से फिर से शुरू हो जाएंगी।
पुरी ने ट्वीट किया, ‘‘घरेलू उड़ानों का परिचालन 25 मई, 2020 से क्रमिक तरीके से फिर शुरू किया जाएगा। सभी हवाई अड्डों और विमानन कंपनियों को 25 मई से परिचालन के लिए तैयार रहने को सूचित किया जा रहा है।’’
कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए भारत में 25 मार्च से सभी वाणिज्यिक यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था।
सिर्फ एक-तिहाई उड़ानें होंगी शुरू, यात्रियों को देना होगा ‘सेल्फ डिक्लेयरेशन’
कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के कारण दो महीने तक बंद रहने के बाद घरेलू यात्री उड़ानें 25 मई से कईं नये दिशा-निर्देशों के साथ दुबारा शुरू हो रही हैं जिनमें अधिकतम और न्यूनतम किराया सरकार की ओर से तय किया जायेगा तथा यात्रियों के लिए एक ‘सेल्फ डिक्लेयरेशन’ देना, हवाई अड्डे पर कम से कम दो घंटे पहले पहुँचना और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि 25 मई से नियमित उड़ानों में सिर्फ एक-तिहाई का ही परिचालन होगा। बाद में धीरे-धीरे उड़ानों की संख्या बढ़ाई जायेगी। मंत्रालय ने बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं तथा बीमार व्यक्तियों को यथासंभव यात्रा न करने की सलाह दी है।
विमान सेवा कंपनियों को मंत्रालय द्वारा निर्देशित अधिकतम और न्यूनतम किराये की सीमा का पालन करना होगा। मंत्रालय दूरी के हिसाब से किराये की सीमा तय करेगा ताकि एयरलाइन महामारी के समय यात्रियों की मजबूरी का नाजायज फायदा न उठा सकें।
यात्रियों के लिए वेबचेकइन अनिवार्य होगा तथा उन्हें स्वयं ही बोर्डिंग पास प्रिंट करना होगा। हवाई अड्डे पर चेक इन की सुविधा नहीं होगी। हर यात्री को सिर्फ एक चेक्डइन बैगेज और एक हैंड बैगेज की अनुमति होगी। चेक्डइन बैगेज के लिए टैग भी स्वयं प्रिंट कर यात्रियों को लगाना होगा।
यात्रियों के लिए जारी दिशा-निर्देशों में एक नौ प्वाइंट का ‘सेल्फ डिक्लेयरेशन’ अनिवार्य किया गया है जिसके देने के बाद ही वे बोर्डिंग पास डाउनलोड कर पायेंगे। यात्रियों का हवाई अड्डे पर कम से कम दो घंटे पहले पहुँचना अनिवार्य किया गया है। टर्मिनल के अंदर भीड़ कम रखने के लिए सिर्फ उन्हीं यात्रियों को टर्मिनल बिल्डिंग में प्रवेश करने दिया जायेगा जिनकी उड़ान अगले चार घंटे में है। टर्मिनल में प्रवेश से पहले ही उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी और बिना लक्षण वाले यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
यात्रियों के लिए उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य किया गया है। ऐप पर हरा संकेत नहीं दिखने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा हालाँकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आरोग्य सेतु ऐप की अनिवार्यता से छूट दी गयी है।