नयी दिल्ली 09 जनवरी। उच्चतम न्यायालय ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता समाप्त कर दी है।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 30 नवम्बर 2016 के अपने अंतरिम आदेश में आज संशोधन किया।
न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य किया था और इस दौरान दर्शकों को अपनी सीट पर खड़ा होना अनिवार्य किया था।attacknews.in
केंद्र सरकार ने साेमवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि सिनेमाघरों में फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाने को अनिवार्य बनाने के अपने आदेश को वह फिलहाल रोक ले। attacknews.in
इस मुद्दे पर अपना रुख बदलते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि राष्ट्रगान को लेकर दिशा-निर्देश तय करने के लिए उसने अंतर मंत्रालयी समिति बनाई है, जो छह महीने में अपने सुझाव देगी। इसके बाद सरकार तय करेगी कि कोई अधिसूचना या सर्कुलर जारी किया जाये या नहीं। तब तक राष्ट्रीय गान को अनिवार्य करने संबंधी 30 नवंबर, 2016 के आदेश को रोका जाये।attacknews.in