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महाभियोग चलाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई Attack News

नईदिल्ली 7 मई। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ का गठन किया है. इस बेंच में जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एके गोयल शामिल हैं, जो मंगलवार सुबह 10.30 बजे इस मामले की सुनवाई करेंगे.

यहां गौर करने वाली एक और अहम बात यह है कि इस याचिका को वरिष्ठता क्रम में दूसरे से पांचवें स्थान पर आने वाले जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसेफ के सामने सूचीबद्ध नहीं किया गया. ये वहीं न्यायाधीश हैं, जिन्होंने 12 जनवरी को विवादित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेस करके प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर कई आरोप लगाए थे.

दरअसल पंजाब से कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा और गुजरात से अमी हर्षदराय याज्ञनिक ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस खारिज करने के राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उनसे कहा था कि वे कल (मंगलवार को) उसके सामने आएं, तभी इस मुद्दे को देखेंगे.

जस्टिस मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में शामिल वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस जे. चेलामेश्वर और जस्टिस एसके कौल की पीठ से तत्काल सुनवाई के लिए यचिका को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था.

पीठ ने मास्टर ऑफ रोस्टर के संबंध में संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए सिब्बल और वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से कहा था कि वह तत्काल सुनवाई के लिए याचिका प्रधान न्यायाधीश के सामने रखें.attacknews.in

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