हैदराबाद 04 सितंबर । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने मंगलवार को वर्ष 2007 के हैदराबाद दोहरे बम विस्फोट मामले में दो अभियुक्तों का दोषी करार दे दिया जबकि दो अन्य को बरी कर दिया।
बम धमाकों में 42 लोगों की मौत हो गयी थी और 50 अन्य घायल हो गये थे।
हैदराबाद में चेरलापल्ली जेल के भीतर लगायी गयी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच एनआईए अदालत ने अभियुक्त अनीक शाफिक सईद और अकबर इस्माल चौधरी को दोषी करार दिया जबकि अभियुक्त मोहम्मद सादिक तथा अंसार अहमद बादशाह शेख को बरी कर दिया।
अदालत ने इस मामले में 27 अगस्त को अपना निर्णय 04 सितंबर के लिए सुरक्षित लिया था और सोमवार को सजा सुनायेगी।
ऐसा रहा घटनाक्रम:
25 अगस्त, 2007 को हैदराबाद में हुए दोहरे विस्फोट मामले से संबंधित घटनाक्रम इस प्रकार हैं :
25 अगस्त, 2007: लुम्बिनी पार्क में आईईडी से भरे एक बैग में विस्फोट। 12 लोगों की मौत, 21 अन्य घायल। मरने वालों में ज्यादातर महाराष्ट्र के छात्र थे।
25 अगस्त 2007: कोटी इलाके में गोकुल चाट भोजनालय में विस्फोट, 32 लोग मारे गए, 47 घायल हुए।
जनवरी 2009: तत्कालीन अविभाजित आंध्र प्रदेश पुलिस ने ‘इंडियन मुजाहिदीन’ के कथित आतंकवादी अनीक शफीक सईद और मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी को गिरफ्तार किया।
मार्च 2009: दो अन्य आरोपी – फारूक शर्फुद्दीन तरकश, मोहम्मद सादिक इसार अहमद शेख – गिरफ्तार।
मई 2009: लुंबिनी पार्क विस्फोट मामले में आरोप पत्र दायर
मई 2009: दिलसुखनगर में एक बम मिलने के संबंध में आरोप पत्र दायर
जून 2009: गोकुल चाट विस्फोट मामले में आरोप पत्र दायर
जून 2018: आरोपियों के खिलाफ मुकदमा नामपल्ली अदालत परिसर से चेरलापल्ली सेंट्रल जेल के परिसर में स्थित एक कोर्ट हॉल में स्थानांतरित
अगस्त 2018: अंतिम दलील और जवाबी दलील पूरी
सितंबर 2018: स्थानीय अदालत ने सुनाया फैसला। ‘इंडियन मुजाहिदीन’ के दो आतंकवादी – अनीक शफीक सईद और मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी – दोषी ठहराए गए, जबकि दो अन्य आरोपी – फारूक शर्फुद्दीन तरकश और मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख बरी किए गए।attacknews.in