नयी दिल्ली, 25 अप्रैल ।कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के कारण चल रहे देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तों के साथ शनिवार को सभी दुकानों को खोलने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए है।
मंत्रालय की तरफ से देर रात दी गयी जानकारी के अनुसार इसके तहत 25 अप्रैल से देश भर में अब गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, लेकिन इस दौरान कुछ शर्तों का भी सख्ती से पालन करना होगा।
दुकानें खोलने की अनुमति देने वाले गृह मंत्रालय के आदेश पर स्पष्टीकरण
आज 25 अप्रैल को स्पष्ट किया है कि,गृह मंत्रालय ने दुकानों को खोलने की अनुमति देने के लिए लॉकडाउन उपायों में अपने समेकित पुनरीक्षित दिशानिर्देशों में संशोधन पर कल एक आदेश जारी किया। यह आदेश इस लिंक पर दिशानिर्देशों के साथ पढ़ा जा सकता है- ।।
https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1618049
इस आदेश का तात्पर्य है कि:
• ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को छोड़ कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है।
• शहरी क्षेत्रों में, सभी स्टैंडअलोन दुकानों, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानों को खोलने की अनुमति है।
यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों में बताए अनुसार शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
जैसा कि समेकित संशोधित दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है, इन दुकानों को उन इलाकों में खोलने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र में हों या शहरी क्षेत्र में, जिन्हें संबंधित राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा रोकथाम वाला क्षेत्र घोषित किया हुआ है।