नयी दिल्ली 27 जनवरी । केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने कोविड महामारी के खिलाफ देश भर में चलाये जा रहे अभियान के तहत निगरानी रखने , नियंत्रण तथा सतर्कता संबंधी दिशा निर्देश आज जारी कर दिये जिनके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर ऐहतियाती उपायों के साथ अब सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी गयी है और राज्य सरकारों को पहले की तरह ही मानक संचालन प्रक्रिया तथा नियंत्रण उपाय लागू करने को कहा गया है।
गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी किये गये दिशा निर्देश एक फरवरी से लागू होंगे। इनमें मौटे तौर पर पहले से लागू उपायों में ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया है हालाकि अब सिनेमा हाल पूरी तरह खुल जायेंगे जबकि पहले इन्हें दर्शकों की आधी क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गयी थी। स्विमिंग पुल भी अब पूरी तरह खोलने के आदेश दिये गये हैं जबकि पहले ये केवल खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खोले गये थे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा सामान्य बनाये जाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।