नयी दिल्ली 01 जुलाई । केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न खालिस्तान संगठनों से जुड़े नौ लोगों को राष्ट्र विरोधी गतिविधि चलाने के लिए आज गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया।
मंत्रालय ने इससे पहले भी पिछले वर्ष चार व्यक्तियों को इस अधिनियम के तहत आतंकवादी घोषित किया था।
खालिस्तान आंदोलन से जुड़े जिन लोगों को आज आतंकवादी घोषित किया है उनमें पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन “बब्बर खालसा इंटरनेशनल” का प्रमुख वाधवा सिंह बब्बर, पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन “इंटरनेशनल सिख यूथ फ़ैडरेशन” का प्रमुख लखबीर सिंह , पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन “खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स” का प्रमुख रणजीत सिंह, पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन “खालिस्तान कमांडो फोर्स” का प्रमुख परमजीत सिंह, जर्मनी में रहने वाला आतंकवादी संगठन “खालिस्तान ज़िंदाबाद फोर्स” का प्रमुख सदस्य भूपिंदर सिंह भिंडा और गुरमीत सिंह बग्गा, अमरीका में रहने वाला गैरकानूनी संस्था “सिख फॉर जस्टिस” का प्रमुख सदस्य गुरपतवंत सिंह पन्नुन, कनाडा में रहने वाला “खालिस्तान टाइगर फोर्स” का प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर और ब्रिटेन में रहने वाला आतंकवादी संगठन “बब्बर खालसा इंटरनेशनल” का प्रमुख परमजीत सिंह शामिल हैं।