सूरत, 06 मार्च । गुजरात में सूरत शहर की एक अदालत ने प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ़ इंडिया यानी सिमी की बैठक में लगभग 20 साल पहले यहां कथित तौर पर शिरकत करने के एक मामले के सभी 127 आरोपियों को आज बरी कर दिया।
यह फ़ैसला चीफ़ जूडिशियल मैजिस्ट्रेट ए दवे की अदालत ने सुनाया। 18 दिसंबर 2001 को शहर के अठवा लाइन थाना क्षेत्र के संग्रामपुर में हुई उक्त बैठक के सिलसिले में गिरफ़्तार किए गए कुल 127 आरोपियों में पांच की ग़ैरक़ानूनी गतिविधि निरोधक क़ानून के तहत दर्ज इस मुक़दमे की सुनवाई के दौरान ही मौत हो चुकी थी। इसलिए तकनीकी तौर पर 122 आरोपी वास्तव में बरी हुए।