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कमलनाध के भांजे रतुल पुरी की अग्रिम जमानत खारिज के बाद गिरफ्तारी, चिदंबरम की भी खारिज, गिरफ्तारी से बचने सुप्रीम कोर्ट पहुंचें attacknews.in

नयी दिल्ली, 20 अगस्त । दिल्ली उच्च न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया।वहीं वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे एवं कारोबारी रतुल पुरी की भी अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज होने के बााद गिरफ्तार कर लिया गया है ।

न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने चिदंबरम को राहत देने से इनकार कर दिया।

इससे पहले उच्च न्यायालय ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।



सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोप लगाया था कि वित्त मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए एक मीडिया समूह को दी गयी एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितताएं हुयी थीं।

इसके बाद ईडी ने 2018 में इस संबंध में धनशोधन का मामला दर्ज किया था।


उच्च न्यायालय ने श्री चिदम्बरम को इस मामले में पिछले साल 25 जुलाई को गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम राहत दी थी। न्यायालय ने इसे कई बार बढ़ाया भी था।


श्री चिदम्बरम साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये के एयरसेल मैक्सिस सौदे और आईएनएक्स मीडिया के तीन सौ पांच करोड़ रुपये संबंधी मामले में विभिन्न जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। उनपर आरोप है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने आईएनएक्स मीडिया में निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के तहत मंजूरी देने में अनियमितता की थी।


कल के घटनाक्रम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सप्रंग सरकार के कार्यकाल में कथित तौर पर हुये विमानन घोटाले में धनशोधन रोधी मामले में जांच के सिलसिले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को समन जारी कर तलब कियाथा ईडी अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। 

अधिकारियों ने बताया कि चिदंबरम को 23 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में मामले के जांच अधिकारी के सामने पेश होकर बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है । 

यह मामला करोड़ों रुपये के विमानन घोटाले से जुड़ा है जिसमें अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों के लिये उड़ान समय निर्धारित करने में अनियमिततायें बरतीं गईं। इससे एअरइंडिया को भारी नुकसान हुआ। 

इस मामले में ईडी पूर्व विमानन मंत्री प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ कर चुकी है। माना जा रहा है कि मामले में पटेल से मिली जानकारी के आधार पर ही अब एजेंसी चिदंबरम से पूछताछ करना चाहती है। 

इसके अलावा ईडी एयरसेल – मेक्सिस और आईएनएक्स मीडिया से जुड़े दो अलग – अलग धनशोधन मामले में भी चिदंबरम की भूमिका की जांच कर रही है।



रतुल पुरी की भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज, गिरफ्तार किया –


प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रातुल पुरी को 354 करोड़ रूपये के बैंक धोखाधड़ी में कथित रूप से संलिप्त होने के मामले में धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। 

जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी



उधर  दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे एवं कारोबारी रतुल पुरी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।


न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और पुरी के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश जारी किया। 

पुरी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि उनका मुवक्किल जांच में सहयोग कर रहा है और एजेंसी के आचरण में कानूनी दुर्भावना तथा प्रतिशोध की भावना भरी है।

ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने पुरी की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि पुरी जांच के दौरान सवालों के जवाब देने से बच रहे हैं और उनके उत्तर जाहिरा तौर पर भ्रामक लग रहे हैं।

उन्होंने कहा कि जवाब देने से बचना उनसे हिरासत में पूछताछ की मांग करने का आधार है। 

अधिवक्ता विजय अग्रवाल के माध्यम से दाखिल अपनी याचिका में पुरी ने निचली अदालत के छह अगस्त के आदेश को चुनौती दी है। निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत की अपील खारिज कर दी थी।

नौ अगस्त को निचली अदालत ने ईडी की अपील पर पुरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

ईडी ने आज सुबह बैंक रिण जालसाजी के एक अन्य मामले में पुरी को गिरफ्तार कर लिया



चिदंबरम पहुंचें सुप्रीम कोर्ट-


आईएनएक्स मीडिया घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार और धनशोधन मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिए जाने के बाद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मंगलवार को वरिष्ठ अधिवक्ताओं कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद के साथ मशविरा किया।




उच्चतम न्यायालय के अधिकारी ने सिब्बल को चिदंबरम की याचिका रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष रखने को कहा जो इसे प्रधान न्यायाधीश के समक्ष रखने के बारे में फैसला करेंगे।

सिब्बल ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) सूर्य प्रताप सिंह से मुलाकात की और उन्हें स्थिति बताई।

वरिष्ठ वकील ने  बताया कि न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) ने कहा है कि वह उन्हें चिदंबरम की याचिका पर आगे की कार्रवाई के बारे में सूचित करेंगे।

वकीलों की एक टीम के साथ सिब्बल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील का उल्लेख करने की संभावना तलाश रहे हैं।

यह विचार विमर्श उच्चतम न्यायालय में हो रहा है।

उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान करने से मना कर दिया।

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