नयी दिल्ली 22 अप्रैल । चुनाव आयोग ने विवादास्पद भाषण के जरिये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में कांग्रेस के स्टार प्रचारक तथा पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पर 72 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी है।
आयोग ने श्री सिद्धू को 23 अप्रैल को सुबह 10 बजे से अगले तीन दिनों के लिए चुनाव प्रचार में भाग लेने, जनसभाएं करने, रोड शो आयोजित करने, मीडिया के सामने बयान देने और साक्षात्कार देने आदि पर रोक लगाई है।
चुनाव आयोग ने श्री सिद्धू को बिहार के कटिहार में एक चुनावी रैली के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। श्री सिद्धू पर धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप है।
चुनाव आयोग के अनुसार श्री सिद्धू ने 15 अप्रैल को बिहार के कटिहार संसदीय क्षेत्र के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए मुस्लिम मतदाताओं से कहा था कि आप अल्पसंख्यक होकर भी यहां बहुसंख्यक हो।
उन्होंने कहा था,“आप (मुस्लिम मतदाता) अगर एकजुटता दिखाएंगे तो पार्टी उम्मीदवार तारिक अनवर को कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए श्री नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार को हराने के लिए वोट दें।”
इससे पहले श्री सिद्धू को चुनाव आयोग की ओर से एक नोटिस जारी किया गया था। आयोग ने कहा था कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक वीडियो क्लिप भेजी है, जिसमें सिद्धू अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाताओं से कह रहे हैं कि वे वोटों का बंटवारा न होने दें।
इससे पूर्व चुनाव आयोग ने विवादास्पद भाषणों के जरिये आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता और रामपुर से सपा के उम्मीदवार आजम खां पर 72-72 घंटे एवं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती तथा केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर 48- 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी थी।
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