नई दिल्ली 20 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के परिवार को झटका देते हुए मुंबई में मौजूद संपत्ति को जब्त करने और नीलामी की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने दाऊद की बहन हसीना पारकर और मां अमीना बी कासकर की अर्जी को खारिज करते हुए केंद्र सरकार को संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है।
दाऊद की बहन हसीना पारकर की ओर से दायर याचिका में संपत्ति को जब्त करने पर विरोध जताया गया था और नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। जस्टिस आर के अग्रवाल की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह संपत्ति दाउद से संबंधित हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए अपने आदेश में केंद्र सरकार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए नीलामी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
गौरतलब है कि मुंबई के नागपाडा में दाऊद की करोडों की संपत्ति है। इतना ही नहीं, दो संपत्ति दाऊद की मां अमीना के नाम और दाऊद की बहन पांच हसीना के नाम है।
एजेंसियों का दावा है कि यह संपत्ति दाउद ने गैरकानूनी तरीके से अर्जित की थी।
आपको बता दें कि दि स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट (Forfeiture Of Property) के तहत हसीना पारकर और उनकी मां अमीना की संपत्ति को जब्त करने के फ़ैसले को पहले 1998 में ट्रिब्यूनल कोर्ट में और 2012 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सही ठहराया था।attacknews.in