नयी दिल्ली, नौ मार्च । दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग को टी. टी. वी. दिनाकरण के नेतृत्व वाले अन्नाद्रमुक : अम्मा: धड़े को समान चुनाव चिन्ह, संभवत: प्रेशर कुकर, और उनकी पसंद का एक उचित नाम आवंटित करने का निर्देश दिया ।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि वह दिनाकरण . वी के शशिकला धड़े का पक्ष सुनने के बाद तीन सप्ताह के भीतर उचित आदेश जारी करे ।
दिनाकरण-वी. के. शशिकला के धड़े की ओर से दायर मुख्य याचिका में दी गयी अंतरिम अर्जी पर सुनवायी करते हुए अदालत ने यह आदेश दिया है। दिनाकरण धड़े ने निर्वाचन आयोग के 23 नवंबर के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें पार्टी का ‘‘दो पत्ती’’ चुनाव चिन्ह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी और उपमुख्यमंत्री ओ. पनीरसेल्वम के धड़े को सौंप दिया गया था।
अंतरिम याचिका में मुख्य याचिका के लंबित रहने तक एक नाम और चिन्ह आवंटित किए जाने की मांग की गई थी । याचिका में दावा किया गया था कि ऐसा नहीं होने की सूरत में निर्वाचन आयोग उसे एक अलग पार्टी घोषित कर देगा।
दिनाकरन ने प्रेशर कुकर चिन्ह मांगा था जिसके तहत पार्टी ने पिछले वर्ष दिसंबर में राधा कृष्ण्न नगर विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव 40 हजार से अधिक मतों के अंतर से जीता था।
आवेदन पर सुनवाई के दौरान दिनाकरन ने अपने धड़े के लिए तीन नाम भी सुझाए थे -आल इंडिया अम्मा अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम , एमजीआर अम्मा द्रविड़ मुनेत्र कझगम और एमजीआर अम्मा द्रविड कझगम ।
पलानीस्वामी -पनीरसेल्वम समूह ने कई आधार पर दिनाकरन की याचिका का विरोध किया था । यह भी कहा गया था कि दिनाकरन के धड़े को नाम और चिन्ह हासिल करने के लिए खुद को एक अलग पार्टी के रूप में पंजीकृत कराना होगा।
इन सभी बातों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि दिनाकरन धड़े को एक नए राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण कराने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि उस सूरत में दो पत्ती चिन्ह पर उनका दावा खत्म हो जाएगा।attacknews.in